पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव हिंसा मामले में ममता सरकार और राज्य चुनाव आयोग की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा। कलकत्ता हाई कोर्ट ने 48 घंटे में हर जिले में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती का आदेश दिया था। इसके खिलाफ दोनों सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं।
Supreme Court agrees to list tomorrow, 20th June a plea challenging the Calcutta High Court's order regarding the deployment of central forces in the panchayat election in West Bengal. pic.twitter.com/tAePjicVKw
— ANI (@ANI) June 19, 2023
बता दें कि बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी। ममता ने हाईकोर्ट से अपने फैसले पर पुनर्विचार की मांग की थी। इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव को लेकर पूरे प्रदेश में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया था।
कलकत्ता हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि पंचायत चुनाव के लिए अब सिर्फ सात जिलों के संवेदनशील इलाकों में नहीं, बल्कि पूरे बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम व न्यायाधीश हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने राज्य सरकार को अगले 48 घंटों के अंदर केंद्रीय बलों के लिए केंद्र के पास आवेदन करने को कहा था।
बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान खूब हिंसा हो रही है। अलग-अलग घटनाओं में अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि दर्जनों घायल हुए हैं। इसी को देखते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया था।