कलकत्ता हाईकोर्ट ने कल संदेशखाली मामले में आरोपी शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपने को कहा था. हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है. सुप्रीम कोर्ट मे पश्चिम बंगाल सरकार ने जल्द सुनवाई की मांग की है. पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए.
सिंघवी ने कहा कि जल्द सुनवाई की जाए, नहीं तो हमे हाईकोर्ट के आदेश के अवमानना का सामना करना होगा. इस पर जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि चीफ जस्टिस से सम्पर्क करें, वो मामले को जल्द लिस्ट करने पर फैसला लेंगे. इस तरह लंच के समय चीफ जस्टिस तय करेंगे कि कब सुनवाई होगी. फिलहाल पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नही मिलती नजर आ रही है.
अब गेंद CJI के पाले में
इस तरह संदेशखाली केस सुप्रीम कोर्ट में मेंशन तो हो गया है लेकिन इसको लिस्ट करने की इजाजत मिलेगी या नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ तय करेंगे. वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने हाईकोर्ट के आदेश पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है
इस पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि हम ऐसे कोई आदेश नहीं देंगे, आप सीजेआई के पास जाइये, वही मामला सूचीबद्ध करेंगे. अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ईडी ने शाहजहां शेख को हिरासत में न सौंपने के लिए कलकत्ता HC में अवमानना याचिका दायर की है. इस पर बेंच ने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, आप CJI के पास जाएं, वही लिस्टिंग की तारीख तय करेंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को शेख शाहजहां मामले में पश्चिम बंगाल सरकार की तत्काल सुनवाई की मांग को ठुकरा दिया है। कोर्ट ने कहा है कि वह इस मामले में तारीख देगी। CJI तय करेंगे कि इस मामले में सुनवाई कब होगी। मामले को तत्काल सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ के समक्ष रखा गया था। जस्टिस खन्ना ने उन्हें सीजेआई बेंच के सामने इसका जिक्र करने को कहा। जस्टिस खन्ना ने तत्काल सुनवाई से इनकार किया और कहा कि सीजेआई तारीख तय करेंगे।
कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्या कहा था
कलकत्ता हाईकोर्ट ने कल, मंगलवार को पश्चिम बंगाल सरकार को जोर की फटकार लगाई और कहा कि राज्य की पुलिस ने शाहजहां शेख को बचाने की कोशिश की और प्रदेश की पुलिस का इस मामले में रुख पक्षपात से भरा नजर आता है. कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस टी.एस. शिवगनंम और हिरण्मय भट्टाटार्य की पीठ ने ये बातें की.
क्या था हाई कोर्ट का आदेश?
ईडी अधिकारियों पर हमले के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने एसआईटी को बर्खास्त कर मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट ने बंगाल सरकार को आदेश दिया था कि शेख शाहजहां को मंगलवार शाम 4.30 बजे तक सीबीआई को सौंप दें। हालांकि, पश्चिम बंगाल सरकार हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई। याचिका मे पश्चिम बंगाल सरकार ने दलील दी है कि हाईकोर्ट द्वारा 4.30 बजे तक का समय दिया गया वो हमारे अधिकारो का हनन करता है। सरकार ने कहा कि सीबीआई को केस ट्रांसफर करना गलत है, ये सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेशो का उल्लंघन है।