इस्लामाबाद हाई कोर्ट (IHC) की एक खंडपीठ ने शुक्रवार को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के अध्यक्ष इमरान खान को जमानत दे दी है. बड़ी बात यह है कि हाई कोर्ट ने 17 मई तक इमरान खान की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. हाई कोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं. मामले में अभी विस्तृत आदेश का इंतजार है.
जज मियांगुल हसन औरंगजेब और समन रफत इम्तियाज की खंडपीठ ने पीटीआई चीफ की जमानत याचिका पर कोर्ट नंबर 2 में सुनवाई की थी. डॉन न्यूज के मुताबिक इमरान के वकीलों ने 4 अतिरिक्त याचिकाएं भी दायर की थीं, जिसमें हाई कोर्ट से इमरान के खिलाफ सभी मामलों को जोड़ने और अधिकारियों को उनके खिलाफ दर्ज मामलों की जानकारी जारी करने का निर्देश देने की अपील की गई थी.
आज कोर्ट रूम में जब सुनवाई चल रही थी तो कक्ष इमरान खान के पक्ष में लग रहे नारों से गूंज उठा. इस दौरान कोर्ट के कर्मचारियों ने नारेबाजी रोकने की कोशिश की. हालांकि वह ऐसा करने में विफल रहे. इस पर जज मियांगुल हसन औरंगजेब ने अपनी नाराजगी जाहिर की और तुरंत बाद खान की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित करते हुए अदालत कक्ष छोड़ दिया था.
बता दें कि इमरान खान कड़ी सुरक्षा वाले काफिले के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे थे. यहां सैकड़ों पुलिसवालों और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है. अब अल-कादिर ट्रस्ट मामले में अदालत पहुंचने के तुरंत बाद उनका बायोमेट्रिक्स लिया गया.
गौरतलब है कि अल-कादिर ट्रस्ट केस में एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट परिसर से उनकी गिरफ्तारी को अवैध और गैरकानूनी करार दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को रिहा करते हुए जमानत के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का निर्देश दिया था.