पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान तोशाखाना मामले में दोषी करार दिए गए हैं और इस मामले में उन्हें तीन साल की सजा सुनाई गई है। पाकिस्तानी टीवी चैनल जियो न्यूज ने इसकी जानकारी दी है। समाचार के मुताबिक जिला-सत्र न्यायालय ने पूर्व पीएम इमरान खान को दोषी ठहराया है और उन्हें इस मामले में तीन साल की सजा सुनाई गई है। इसके बाद इस्लामाबाद पुलिस ने इमरान खान के खिलाफ अरेस्ट वॉरंट जारी किया है।
Former Pakistan Prime Minister Imran Khan arrested after found guilty in Toshakhana case, reports Pakistan's Geo News pic.twitter.com/3gQ7TTJ02x
— ANI (@ANI) August 5, 2023
इमरान खान की बढ़ी मुसीबत
पांच साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे इमरान खान।
इमरान खान को कोट लखपत जेल ले जाया जा रहा है।
जमां पार्के के पास पुलिस बल की तैनाती की गई है।
शुक्रवार को तोशाखाना मामले में याचिका खारिज करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि मामले को किसी अन्य अदालत में स्थानांतरित करने की मांग करने वाला आवेदन इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में चल रहा है। अदालत ने उम्मीद जताई कि इस्लामाबाद उच्च न्यायालय कानून के अनुसार फैसला करेगा।
तोशा खाना मामले में तीन साल की सजा सुनाए जाने और राजनीति से अयोग्य ठहराए जाने के बाद इमरान खान को पाकिस्तान में उनके जमान पार्क स्थित आवास से गिरफ्तार कर लिया गया। इमरान खान को जेल भेजा जा रहा है.#ImranKhan #ImranKhanForPakistan #ImranRiazKhanIsOurHero #imrankhanPTI… pic.twitter.com/JtDqJmYsMM
— One India News (@oneindianewscom) August 5, 2023
क्या है तोशाखाना मामला
बता दें कि तोशखाना, पाकिस्तानी कैबिनेट डिवीजन के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक विभाग है और शासकों, सांसदों, नौकरशाहों और अधिकारियों को अन्य सरकारों और राज्यों के प्रमुखों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दिए गए कीमती उपहारों को संग्रहित करता है।
इमरान खान जब प्रधानमंत्री थी तब उनको मिले सरकारी उपहारों की बिक्री को लेकर हेरफेर की बात कही गई थी। तोशाखाना मामला पाकिस्तान की राष्ट्रीय राजनीति में तब बड़ा मुद्दा बन गया जब पाकिस्तान चुनाव आयोग (ECP) ने ‘झूठे बयान और गलत घोषणा’ करने के लिए इमरान खान को अयोग्य करार दे दिया था। इस्लामाबाद की एक सत्र अदालत ने पिछले महीने घोषणा की थी कि इमरान खान के खिलाफ ईसीपी का मामला सुनवाई योग्य है, जिसे इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी और आज इस मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।