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Tuesday, October 27, 2026

अमेरिकी न्यायाधीश के अनुसार भारत ने राणा पर आतंकी कार्रवाई, युद्ध शुरू करने और अन्य अपराधों सहित हत्या और धोखाधड़ी का आरोप लगाया था।

अमेरिकी न्यायाधीश के अनुसार भारत ने राणा पर आतंकी कार्रवाई, युद्ध शुरू करने और अन्य अपराधों सहित हत्या और धोखाधड़ी का आरोप लगाया था।

कैलिफोर्निया जिला न्यायालय के जज जैक्विलिन छुलजियान ने राणा के प्रत्यर्पण के लिए भारत का अनुरोध स्वीकार कर लिया है। राणा को 2008 में मुंबई आतंकी हमले में उसकी भूमिका को लेकर भारत के अनुरोध पर गिरफ्तार किया गया था। इस हमले में छह अमेरिकी नागरिकों समेत 160 से अधिक लोग मारे गए थे।

अमेरिकी न्यायाधीश के अनुसार भारत ने राणा पर आतंकी कार्रवाई, युद्ध शुरू करने और अन्य अपराधों सहित हत्या और धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। शिकागो में 2011 में राणा पर पाकिस्तान स्थित आतंकी समूह लश्कर-ए-तैयबा को सामग्री प्रदान करने के लिए दोषी पाया गया था। लश्कर-ए-तैयबा ने मुंबई आंतकी हमले की साजिश की थी। भारत की राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा आतंकी संगठन की 2008 में किए गए 26/11 आतंकी हमले में भूमिका की जांच की थी।

 

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