मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर शुक्रवार को दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। आम आदमी पार्टी (AAP), वामपंथी दलों, यूथ कांग्रेस और अन्य संगठनों की ओर से लोगों से प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की गई है। प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पर है और नई दिल्ली जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।
कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने नई दिल्ली जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 लागू कर दी है। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए भी इसकी जानकारी साझा करते हुए लोगों से प्रतिबंधों और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
जंतर-मंतर प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा कड़ी
जंतर-मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली के संवेदनशील और वीवीआईपी इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई गई है। दिल्ली पुलिस के साथ अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। राजधानी में प्रवेश करने वाले प्रमुख मार्गों और सीमावर्ती क्षेत्रों में भी निगरानी बढ़ाई गई है।
प्रशासन का कहना है कि धारा 163 लागू करने का उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना, कानून-व्यवस्था बनाए रखना और यातायात की सुचारू आवाजाही में किसी तरह की बाधा को रोकना है।
#WATCH | Delhi | Security heightened at Jantar Mantar in view of a call for protest by activists, political leaders and civil society representatives against the ongoing Special Intensive Revision and demanding accountability from the Chief Election Commissioner.
Entry and exit… pic.twitter.com/x58ENirt09
— ANI (@ANI) October 2, 2026
क्या है BNSS की धारा 163?
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 प्रशासन को आपात या संभावित खतरे की परिस्थितियों में तत्काल निषेधात्मक आदेश जारी करने की शक्ति देती है। इसका इस्तेमाल तब किया जा सकता है जब प्रशासन को लगता है कि किसी गतिविधि से मानव जीवन, सुरक्षा, सार्वजनिक शांति या कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है।
इस प्रावधान के तहत सक्षम मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति या समूह को कुछ गतिविधियों से दूर रहने अथवा विशेष निर्देशों का पालन करने का आदेश दे सकता है। यह प्रावधान पुराने CrPC की धारा 144 से काफी हद तक मिलता-जुलता है।
बिना अनुमति सभा और प्रदर्शन पर रोक
नई दिल्ली जिले में लागू आदेश के तहत बिना पूर्व लिखित अनुमति के सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन जैसी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। पांच या उससे अधिक लोगों के अनधिकृत रूप से एक स्थान पर एकत्र होने पर भी रोक लगाई जा सकती है।
इसके अलावा नारेबाजी, सार्वजनिक भाषण और ऐसी गतिविधियों को लेकर भी प्रतिबंध लागू किए गए हैं जिनसे सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका हो।
दिल्ली पुलिस ने ट्वीट किया, "नई दिल्ली ज़िले में BNSS की धारा 163 लागू है।" pic.twitter.com/y8zSaalKF2
— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 2, 2026
हथियार और आपत्तिजनक वस्तुओं पर भी प्रतिबंध
सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए हथियारों के साथ-साथ लाठी, तलवार, डंडे, ईंट-पत्थर या ऐसी अन्य वस्तुओं को लेकर चलने पर प्रतिबंध लगाया गया है जिनका इस्तेमाल हिंसा या सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ने के लिए किया जा सकता है।
सार्वजनिक घोषणाओं और लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के लिए भी संबंधित प्रशासनिक अनुमति की आवश्यकता हो सकती है। पुलिस संवेदनशील गतिविधियों और सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित करने वाली सामग्री पर भी नजर रख रही है।
पुलिस ने लोगों से की नियमों का पालन करने की अपील
दिल्ली पुलिस ने नागरिकों, आगंतुकों और प्रदर्शन में शामिल होने की योजना बना रहे लोगों से प्रशासन के आदेश का पालन करने की अपील की है। पुलिस ने लोगों से किसी भी अनधिकृत जमावड़े या प्रतिबंधित गतिविधि में शामिल नहीं होने को कहा है।
आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 223 सहित अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
#WATCH | Delhi | The entry and exit at Mandi House metro station are closed till further notice.
Prohibitory orders under Section 163 BNSS are in force in New Delhi District; heavy police deployment in areas of Central Delhi, in view of a call for protest by activists,… pic.twitter.com/vBziWCMjcA
— ANI (@ANI) October 2, 2026
मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन
यह पूरा सुरक्षा इंतजाम मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर घोषित विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर किया गया है। विभिन्न राजनीतिक दलों और संगठनों द्वारा इस प्रदर्शन में शामिल होने की अपील के बाद प्रशासन ने सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को लेकर एहतियाती कदम उठाए हैं।
दिल्ली पुलिस की कोशिश है कि राजधानी के महत्वपूर्ण इलाकों में किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति पैदा न हो और आम लोगों की आवाजाही तथा यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो।
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