पश्चिम बंगाल सरकार ने पशु वध नियंत्रण अधिनियम, 1950 को सख्ती से लागू करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। राज्य के गृह एवं पर्वतीय कार्य विभाग ने 13 मई 2026 को नोटिस जारी कर स्पष्ट किया कि अब गाय, बैल, बछड़ा और भैंसा के वध से पहले आधिकारिक प्रमाणपत्र लेना अनिवार्य होगा।
बिना प्रमाणपत्र पशु वध पूरी तरह प्रतिबंधित
नए निर्देशों के अनुसार—
- किसी भी पशु का वध बिना सरकारी प्रमाणपत्र के नहीं किया जा सकेगा
- प्रमाणपत्र जारी करने के लिए दो अधिकारियों की मंजूरी जरूरी होगी:
- नगरपालिका चेयरमैन / पंचायत समिति सभापति
- सरकारी पशु चिकित्सक
प्रमाणपत्र तभी दिया जाएगा जब—
- पशु की उम्र 14 वर्ष से अधिक हो
- वह काम या प्रजनन के योग्य न हो
- या गंभीर बीमारी, चोट या विकृति के कारण स्थायी रूप से अक्षम हो
इन सभी कारणों को लिखित रूप में दर्ज करना अनिवार्य होगा।
The West Bengal government has issued a modified notice for the public under the West Bengal Animal Slaughter Control Act 1950, saying no cattle or buffalo can be slaughtered without official certification, which declares the animal fit for slaughter. No open public slaughter… pic.twitter.com/cBdYrdRkvW
— ANI (@ANI) May 14, 2026
हाई कोर्ट के आदेशों का हवाला
राज्य सरकार ने अपने आदेश में Calcutta High Court द्वारा 2018 से 2022 के बीच दिए गए निर्देशों का भी उल्लेख किया है, जिनमें कानून के सख्त पालन पर जोर दिया गया था।
केवल अधिकृत स्थानों पर ही वध
सरकार ने यह भी साफ किया है कि—
- पशु वध केवल नगरपालिका बूचड़खानों या अधिकृत स्थानों पर ही होगा
- सार्वजनिक स्थानों पर खुले में पशु वध पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा

जांच का अधिकार और सख्त चेतावनी
अधिकारियों को अब परिसरों की जांच का अधिकार दिया गया है। साथ ही यह भी चेतावनी दी गई है कि—
- कोई भी व्यक्ति जांच में बाधा नहीं डाल सकता
- ऐसा करने पर कानूनी कार्रवाई होगी
नियम तोड़ने पर सजा
सरकार ने स्पष्ट किया है कि—
- उल्लंघन करने पर 6 महीने तक की जेल
- या ₹1000 तक जुर्माना
- या दोनों सजा दी जा सकती है
साथ ही इस अधिनियम के तहत आने वाले अपराधों को संज्ञेय अपराध घोषित किया गया है।
अवैध गतिविधियों पर नकेल कसने की तैयारी
यह फैसला राज्य में अवैध पशु वध, पशु तस्करी और अवैध बाजारों के खिलाफ चल रही कार्रवाई के बीच लिया गया है। सरकार का उद्देश्य इन गतिविधियों पर नियंत्रण और कानून व्यवस्था को मजबूत करना है।
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