कोलकाता नगर निगम (KMC) ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉ. संदीप घोष के खिलाफ बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए उनके निजी आवास में बने कथित अवैध निर्माण को हटाने का आदेश जारी किया है। निगम ने डॉ. संदीप घोष और संगीता घोष को 45 दिनों के भीतर अवैध हिस्से को स्वयं हटाने का निर्देश दिया है। निर्धारित समयसीमा के बाद भी निर्माण नहीं हटाए जाने की स्थिति में नगर निगम द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।
जानकारी के अनुसार, यह मामला कोलकाता के बदन रॉय लेन स्थित डॉ. संदीप घोष के निजी आवास से जुड़ा है। कोलकाता नगर निगम के भवन विभाग द्वारा की गई जांच में पाया गया कि मकान की छत पर नियमों के विपरीत एक अतिरिक्त संरचना (परगोला) का निर्माण किया गया था, जिसे भवन नियमों का उल्लंघन माना गया।
जांच के बाद जारी हुआ डिमोलिशन नोटिस
KMC के स्पेशल ऑफिसर की ओर से मामले की समीक्षा के बाद आधिकारिक डिमोलिशन नोटिस जारी किया गया। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि संबंधित निर्माण को निर्धारित समय सीमा के भीतर हटाना अनिवार्य होगा। यदि निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो निगम अपने स्तर पर कार्रवाई करेगा और उसका खर्च भी संबंधित पक्ष से वसूला जा सकता है।
नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि शहर में अवैध निर्माणों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है और किसी भी व्यक्ति को नियमों से ऊपर नहीं माना जाएगा।
अवैध निर्माणों पर सख्त प्रशासनिक कार्रवाई
नगर प्रशासन ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि भवन निर्माण नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भविष्य में भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। अधिकारियों के अनुसार, कोलकाता में विभिन्न क्षेत्रों में भवन नियमों की समीक्षा की जा रही है और जहां भी अनियमितताएं सामने आएंगी, वहां कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
चर्चा में रहा है संदीप घोष का नाम
डॉ. संदीप घोष का नाम पिछले कुछ समय से विभिन्न विवादों और प्रशासनिक मामलों को लेकर सुर्खियों में रहा है। अब उनके निजी आवास में कथित अवैध निर्माण को लेकर नगर निगम की कार्रवाई ने इस मामले को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है।
फिलहाल, निगम की ओर से जारी नोटिस के बाद सभी की नजर इस बात पर है कि निर्धारित 45 दिनों के भीतर संबंधित पक्ष क्या कदम उठाता है और प्रशासन आगे क्या कार्रवाई करता है।
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