भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) के खिलाफ पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन शोषण के आरोपों में दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसमें कहा गया है कि WFI के सहायक सचिव ने जानबूझकर इसके लिए मौका उपलब्ध कराया था।
छह महिला पहलवानों ने दिल्ली पुलिस में इसकी शिकायत दी है। 6 शिकायतों में से दो में WFI के सहायक सचिव विनोद तोमर को सह-अभियुक्त बनाया गया है। आरोप पत्र के अनुसार, विनोद तोमर ने तीन अलग-अलग मौकों पर यह सुनिश्चित किया था कि जब शिकायतकर्ता भाजपा सांसद से मिलें तो वे अकेले हों।
चार्जशीट में आगे कहा गया है कि एक मामले में पति को और दूसरे मामले में कोच को महिला पहलवान के साथ जाने से जानबूझकर और उद्देश्यपूर्ण तरीके से WFI के कार्यालय से रोका गया था। बता दें कि WFI का कार्यालय दिल्ली के अशोक रोड पर स्थित है।
पहलवानों में से एक की शिकायत का जिक्र करते हुए आरोप पत्र में कहा गया है, “शिकायतकर्ता (धारा 161 और 164 के तहत बयान) ने आरोप लगाया है कि जब वह (अपने पति) के साथ बृज भूषण शरण सिंह से दिल्ली में डब्ल्यूएफआई के कार्यालय में मिलने गई थी तो आरोपित विनोद तोमर ने केवल पीड़िता को ही कार्यालय में प्रवेश करने दिया… और जानबूझकर (उसके पति को) कार्यालय के अंदर नहीं जाने दिया… और उसी दिन बृज भूषण ने उसके साथ छेड़छाड़ की…।”
कथित तौर पर दोनों घटनाएँ साल 2017 में हुई थीं। पहली बार, विनोद तोमर ने कथित तौर पर शिकायतकर्ता के पति को WFI कार्यालय के परिसर के बाहर इंतजार करने के लिए कहा। दूसरे अवसर पर उसके पति को कथित तौर पर WFI कार्यालय में तोमर के कमरे के पास इंतजार करने के लिए कहा था।
चार्टशीट में आगे कहा गया है, “उसके पति को बृज भूषण के कार्यालय के बाहर बैठने या इंतजार करने की अनुमति नहीं देने और अपने कार्यालय के पास बैठाने की विनोद तोमर की मंशा उनकी ओर से स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण इरादे को दर्शाती है, क्योंकि बृज भूषण के कमरे का दरवाजा विनोद तोमर के कार्यालय के बाहर से दिखाई नहीं देता था।”
आरोपपत्र में आगे कहा गया है कि विनोद तोमर ने कथित तौर पर इस पहलवान को अपने घर भी बुलाया था। वहाँ पर ओलंपिक में स्थान हासिल करने में विफल रहने पर उसे अपमानित और मानसिक रूप से परेशान किया गया।
साल 2022 में इसी तरह की एक घटना में विनोद तोमर ने कथित तौर पर एक अन्य शिकायतकर्ता के कोच को बाहर इंतजार करने के लिए कहा था। शिकायतकर्ता पहलवान WFI के कार्यालय में यूपी के कैसरगंज से भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह से मिलने के लिए गई थी।
आरोप पत्र के अनुसार, “शिकायतकर्ता ने धारा 164 के तहत अपने बयान में कहा है कि विनोद तोमर आरोपित बृज भूषण के चैंबर के अंदर गया और उसके बाद पीड़िता को अकेले चैंबर में जाने के लिए कहा और दरवाजा बंद कर दिया। कोच को जानबूझकर अंदर जाने से रोक दिया गया। जब पीड़िता चैंबर में अकेली थी तो आरोपित बृज भूषण ने यौन संबंधों की माँग की… इस प्रकार, विनोद तोमर ने योजनाबद्ध तरीके से उपरोक्त अपराध को अंजाम देने में सहायता/सुविधा प्रदान की।”