लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए को टक्कर देने के लिए 26 विपक्षीय राजनीतिक दलों ने एक साथ आकर नया गठबंधन बनाया है, जिसका नाम भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन (I.N.D.I.A) दिया है, अब जिस पर रोक लगाने की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की खंडपीठ के समक्ष याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। जिस पर अदालत ने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और विपक्षी दलों को नोटिस जारी किया है।
जानकारी के मुताबिक याचिकाकर्ता गिरीश उपाध्याय ने अधिवक्ता वैभव सिंह के जरिए बताया कि कई राजनीतिक दल हमारे राष्ट्रीय ध्वज को अपने गठबंधन के लोगो के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, ये निर्दोष नागरिकों की सहानुभूति और उनसे वोट हासिल करने की रणनीतिक के तहत किया जा रहा है। उनका कहना है कि यह चिंगारी राजनीतिक घृणा को जन्म दे सकती है, और बाद में राजनीतिक हिंसा के रूप में बदल सकती है। I.N.D.I.A भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन का संक्षिप्त रूप है, जो साल 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को टक्कर देने के लिए 26 पार्टियों के नेताओं द्वारा घोषित एक विपक्षी मोर्चा है।
याचिका में ये आरोप लगाया गया है कि राजनीतिक दल दुर्भावनापूर्ण मकसद से संक्षिप्त नाम I.N.D.I.A का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे न केवल हमारे देश में बल्कि विभिन्न अंतरराष्ट्रीयस्तर पर भी हमारे महान राष्ट्र यानी भारत की सद्भावना को कम करने का काम करेगा। याचिका में यह भी कहा गया है कि अगर भारत शब्द का उपयोग भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया द्वारा एक संक्षिप्त शब्द के रूप में किया जाएगा, लेकिन इसके पूर्ण रूप (भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन) में नहीं, तो इससे निर्दोष नागरिकों के बीच गलतफहमी का भावना आएगा। गठबंधन यानी I.N.D.I.A साल 2024 के आम चुनाव में हार जाता है तो इसे भारत के रूप में पेश किया जाएगा कहा जाएगा कि भारत देश पूरा हार गया है, जो देश के निर्दोष नागरिकों की भावनाओं को आहत करेगा जिससे राजनीतिक हिंसा भी पैदा हो सकती है।
याचिका में बताया गया कि इन राजनीतिक दलों के कामों से आगामी 2024 के आम चुनाव के दौरान शांतिपूर्ण, पारदर्शी और निष्पक्ष मतदान पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिससे नागरिकों को अनुचित हिंसा का सामना करने का संभावना बढ़ सकती है और देश की कानून व्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है। याचिका में गृह मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और भारत के चुनाव आयोग को निर्देश देने और संक्षिप्त नाम I.N.D.I.A का इस्तेमाल करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का मांग की गई है।