कृष्ण जन्मस्थान के पास नई बस्ती में रेलवे की भूमि पर कब्जा करने वालों के मकानों पर चल रहे जेसीबी अभियान के विरुद्ध आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पास अतिक्रमण विरोधी अभियान को 10 दिनों के लिए रोक दिया है। रेलवे को नोटिस जारी करते हुए कोर्ट ने कहा कि इस मामले की सुनवाई अब एक हफ्ते बाद होगी।
जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस संजय कुमार और एसवीएन भट्टी की पीठ ने मामले में केंद्र और अन्य को नोटिस जारी किया है।
Supreme Court puts on hold for 10 days the demolition drive by Railway authorities to clear encroachment near Krishna Janmabhoomi in Mathura.
SC ordering status quo on demolition drive, also issues notice to Centre on plea against demolition and posts case after one week. pic.twitter.com/DILQDwtpYn
— ANI (@ANI) August 16, 2023
याचिकाकर्ता याकूब शाह की ओर से पेश वकील ने पीठ को बताया,”100 घरों पर बुलडोजर चलाया गया है। 70-80 घर बचे हैं। सारी बात निष्फल हो जायेगी। उन्होंने यह अभ्यास उस दिन किया जब उत्तर प्रदेश की अदालतें बंद थीं।”
डिमोलिशन की कार्रवाई कर रहा भारतीय रेलवे
बता दें कि भारतीय रेलवे अपनी पटरी के पास बसे लोगों के खिलाफ डिमोलिशन की कार्रवाई कर रहा है। याचिकाकर्ता का दावा है कि लोग 100 साल से भी अधिक से वहां रह रहे हैं।
अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान
मालूम हो कि सोमवार यानी 14 अगस्त को रेलवे लाइन पर अतिक्रमण करने वाले मकानों पर जेसीबी चली थी। इस दौरान शाम तक 75 मकानों को तोड़ दिया गया था। वहीं, चिह्नित किए गए 135 मकानों में 60 को नौ अगस्त को तोड़ा गए। इस विध्वंस अभियान को रोक को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा।