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दिल्ली में प्रदूषण: गोपाल राय ने दी GRAP3 की पाबंदियों की जानकारी, नियम तोड़ने पर लगेगा जुर्माना

दिल्ली में प्रदूषण: गोपाल राय ने दी GRAP3 की पाबंदियों की जानकारी, नियम तोड़ने पर लगेगा जुर्माना

दिल्ली सरकार ने प्रदूषण की समस्या को देखते हुए GRAP3 की पाबंदियों को लागू कर दिया है. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि सीएक्यूएम के आदेश पर ये पाबंदियों लगाई जा रही हैं. पर्यावरण मंत्री ने प्रदूषण पर काबू पाने के लिए सभी सम्बंधित विभागों को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं. राजधानी में निर्माण और विध्वंस कार्यों पर रोक हैं. साथ ही बीएस III पेट्रोल और बीएस IV डीजल एलएमवी (4 पहिया वाहन) के संचालन पर भी रोक है. दिल्ली सरकार के मंत्री कहा कि प्रतिबंधों की निगरानी के लिए संबंधित विभाग की टीमें लगातार निरीक्षण करेंगी.

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शनिवार को इस संबंध में एक प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि सर्दियों के मौसम में हवा की गति कम होती है. जब मैट्रोलॉजिकल कंडिशन में बदलाव होता है, तब हवा की गति कम हो जाती है. तापमान में कमी आने से दिल्ली की आबोहवा में प्रदूषण में वृद्धि होती है. दिल्ली और एनसीआर में एक्यूआई 400 से ज्यादा है. इसीलिए GRAP3 को लागू किया गया है.

गाइडलाइन का पालन न करने पर कार्रवाई

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि बीएस III पेट्रोल और बीएस IV डीजल एलएमवी (4 पहिया वाहन) पर प्रतिबंध के नियम का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जायेगी. नियम का उल्लंघन करने पर मोटर व्हेकिल एक्ट-1988 के तहत जुर्माना लगाया जाएगा. इसके साथ ही डीपीसीसी और राजस्व विभाग की टीमें निर्माण और विध्वंस कार्यों की निगरानी करेगी. हालांकि विशेष परिस्थिति में निर्माण और विध्वंस पर बैन में कुछ छूट दी जा रही है लेकिन उन्हें दिशा-निर्देशों का पालन करना पड़ेगा.

किन विभागों को मिली छूट

रेलवे स्टेशन, मैट्रो, हवाई अड्डे, राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित निर्माण तथा विध्वंस साइट, अंतर्राज्यीय बस अड्डे, अस्पताल, सड़क एवं राजमार्ग, फ्लाईओवर, बिजली, सीवर लाईन, स्वचछता परियोजनाओं पर निर्माण संबंधी छूट रहेगी. इसके साथ-साथ दिल्ली के अंदर जो इंटीरियर वर्क है, जैसे प्लम्बिंग का कार्य, बिजली फिटिंग का कार्य, फर्निचर का काम की छूट रहेगी.

इन कामों पर रहेगा प्रतिबंध

निर्माण और विध्वंस स्थलों पर बोरिंग, ड्रिलिंग, खुदाई, भराई के काम पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा. विध्वंस कार्य पर पूरी तरह बैन रहेगा. निर्माण और विध्वंस साईट पर लोडिंग अनलोडिंग पर बैन रहेगा. कच्चे माल के स्थानांतरण मैनुअल तथा फलाईएस सहित बैन रहेगा. कच्ची सड़कों पर वहनों के आने जाने पर बैन रहेगा. टाइलों पत्थरों के काटने पर बैन रहेगा,फर्श सामग्री के काटने पर बैन रहेगा, पीसने की गतिविधियों पर बैन रहेगा.

 

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