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मथुरा शाही ईदगाह का सर्वे नहीं होगा, हिंदू पक्ष को झटका, SC ने हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

मथुरा शाही ईदगाह का सर्वे नहीं होगा, हिंदू पक्ष को झटका, SC ने हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में हिंदू पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें शाही ईदगाह का सर्वे करने के लिए कोर्ट कमिश्नर के नियुक्त करने का आदेश दिया गया था. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीते साल 14 दिसंबर को मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह परिसर के सर्वे को मंजूरी दी थी, जिसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.

सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, इस मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी, लेकिन सर्वे करने के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर अंतरिम रोक रहेगी.”

सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष पर सवाल उठाते हुए कहा कि आपकी अर्जी स्पष्ट नहीं है. आपको स्पष्ट रूप से बताना होगा कि आप क्या चाहते हैं. इसके अलावा ट्रांसफर का मामला भी न्यायालय में लंबित है. हमें उस पर भी फैसला लेना है.

सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर लगाई रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के संबंध में मस्जिद का निरीक्षण करने के लिए आयुक्त नियुक्त करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी।

पीठ ने क्या कहा?

जज संजीव खन्ना और जज दीपांकर दत्ता की पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 14 दिसंबर, 2023 को दिए आदेश पर रोक लगाई है। पीठ ने कहा कि कुछ कानूनी मुद्दे हैं, जो उत्पन्न हुए हैं। पीठ ने सर्वेक्षण के लिए एक आयुक्त की नियुक्ति के हाई कोर्ट के समक्ष किए गए अस्पष्ट आवेदन पर भी सवाल उठाया है।

अस्पष्ट आवेदन नहीं कर सकते दायर- पीठ

पीठ ने कहा कि आप कमिश्नर की नियुक्ति के लिए एक अस्पष्ट आवेदन दायर नहीं कर सकते। यह इस उद्देश्य के लिए बहुत विशिष्ट होना चाहिए। कोर्ट ने भगवान श्रीकृष्ण विराजमान और अन्य हिंदू संस्थाओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान से कहा आप इसकी जांच के लिए सब कुछ अदालत पर नहीं छोड़ सकते।

सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद समिति की याचिका पर मांगा जवाब

पीठ ने कहा कि वह हिंदू संस्थाओं को नोटिस जारी कर रही है और उनका जवाब मांगा है। साथ ही पीठ ने यह स्पष्ट किया कि इस विवाद में उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही जारी रहेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने शाही ईदगाह के सर्वेक्षण पर हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ मस्जिद समिति की याचिका पर हिंदू संगठन, भगवान श्रीकृष्ण विराजमन और अन्य से जवाब मांगा है।

23 जनवरी को होगी सुनवाई

बता दें कि इस मामले में अगली सुनवाई 23 जनवरी को होगी। मस्जिद समिति ने अपनी याचिका में कहा है कि हाई कोर्ट को मुकदमे में निर्णय लेने से पहले वादी की अस्वीकृति के लिए उसकी याचिका पर विचार करना चाहिए था।

Filed under India Uttar Pradesh

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