मुजफ्फरपुर में दूसरी पार्टी को आवंटित चुनाव चिन्ह का गलत ढंग से इस्तेमाल किए जाने पर VIP प्रमुख मुकेश सहनी, पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत तीन पर मुजफ्फरपुर के CJM कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है. दरअसल, चुनाव आयोग ने पहले कभी VIP पार्टी को चुनाव चिन्ह नाव आवंटित किया था. अब इस बार लोकसभा चुनाव ने नाव चुनाव चिन्ह भारतीय सार्थक पार्टी को आवंटित किया गया है. लेकिन बिहार में इंडिया गठबंधन से VIP पार्टी का गठबंधन होने के बाद, उसे तीन सीट मिला है.
आरोप है कि लोकसभा चुनाव में भारतीय सार्थक पार्टी को चुनाव आयोग द्वारा आवंटित चुनाव चिन्ह नाव का VIP पार्टी अब लोकसभा चुनाव में गलत ढंग से दुरुपयोग कर रहे हैं. चुनाव में महागठबंधन के द्वारा बैनर झंडा पर लगाकर प्रचार-प्रसार किया जा रहा है. इसी बात को लेकर भारतीय सार्थक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, सह अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज की है.
चुनाव आयोग का निर्देश
चुनाव आयोग के निर्देश पर मुजफ्फरपुर के CJM कोर्ट में VIP प्रमुख मुकेश सहनी, VIP पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सहनी, आरजेडी नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव पर IPC की धारा 420, 467, 468, 471, 171, च,ज,ज के तहत आपराधिक मामला दर्ज कराया है.
CJM कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी. भारतीय सार्थक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुधीर ओझा ने आरोप लगाया है कि उनकी पार्टी को आवंटित चुनाव चिन्ह नाव छाप का फर्जीवाड़ा जालसाजी कर विकाशसिल इंसान पार्टी(VIP) के द्वारा लोकसभा चुनाव मे इस्तेमाल कर रहे हैं.
नाव चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल
चुनाव में महागठबंधन के द्वारा बैनर झंडा पर नाव चुनाव चिन्ह लगाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार में जब ये लोग जाते हैं तो खुलेआम नाव छाप का बैनर और झंडा लगाकर जालसाजी किया जा रहा है.
पार्टी और जनता को भ्रम पैदा किया जा रहा है. इसको लेकर भारत निर्वाचन आयोग को शिकायत कर इनका रजिस्ट्रेसन रद्द करने की मांग की है. सुधीर कुमार ओझा ने आरोप लगाया कि चुनाव चिन्ह नाव छाप मिलने के बाद जब पार्टी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया तो धमकी दी गई है. चुनाव चिन्ह वापस करने की मांग लगातार की जा रही है. जब नहीं माने तो प्रलोभन भी दिया गया.