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मनीष सिसोदिया को राहत नहीं, दिल्ली HC में 13 मई तक टली जमानत याचिका पर सुनवाई

मनीष सिसोदिया को राहत नहीं, दिल्ली HC में 13 मई तक टली जमानत याचिका पर सुनवाई

दिल्ली की आबकारी नीति मामले में जेल में बंद AAP नेता मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली. मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई 13 मई तक टाल दी है. अब उनकी याचिका पर 13 मई को सुनवाई होगी.

मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई. इस दौरान ED और सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए एक हफ्ते का समय मांगा था. लेकिन कोर्ट ने सिर्फ चार दिन का समय दिया. हालांकि, सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया के वकील विवेक जैन ने अतिरिक्त समय की मांग का विरोध किया. जैन ने कहा कि सिसोदिया न्यायिक हिरासत में हैं और ED ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया था कि मुकदमा 6 महीने में पूरा हो जाएगा.

15 मई तक न्यायिक हिरासत में हैं सिसोदिया 

इससे पहले दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से मंगलवार को आबकारी मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका लगा था. कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 15 मई तक बढ़ा दी. इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है.

दिल्ली के कथित शराब घोटाले में सीबीआई और ईडी जांच कर रही है. इसी मामले में पिछले साल फरवरी में जांच एजेंसी ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था. जांच एजेंसियों का आरोप है कि दिल्ली की शराब नीति को तैयार करने और लागू करने में गड़बड़ी हुई. इसी मामले में पिछले दिनों ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है. केजरीवाल ने इस गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. कोर्ट ने मंगलवार को इस मामले में सुनवाई की थी. हालांकि, ईडी ने चुनाव के समय की वजह से अंतरिम जमानत देने का विरोध किया था. इस मामले में 9 मई को अगली सुनवाई होगी.

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