झारखंड हाई कोर्ट में भूमि घोटाला मामले में आरोपित पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया। अदालत में इस मामले की अगली सुनवाई 10 जून को निर्धारित की गई है।
The bail plea of former Jharkhand CM Hemant Soren was heard in the Jharkhand High Court today. While hearing the case, the court has asked the ED advocate to file an affidavit before June 10. Now the hearing of this case will be held on June 10. Former Jharkhand CM Hemant…
— ANI (@ANI) May 28, 2024
सुनवाई के दौरान सोरेन की ओर से ऑनलाइन जुड़े सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील पेश करते हुए कहा कि जिस 8.86 एकड़ जमीन पर कब्जे का आरोप लगाते हुए ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया है, उससे संबंधित एक भी दस्तावेज ईडी के पास नहीं है. यह झारखंड की सीएनटी (छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट) के तहत भुईंहरी नेचर की जमीन है, जो किसी भी हाल में किसी व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता.
सिब्बल ने कहा कि हेमंत सोरेन पर वर्ष 2009-10 में इस जमीन पर जब कब्जा करने का आरोप लगाया गया, लेकिन इसे लेकर कहीं कंप्लेन दर्ज नहीं है. अप्रैल 2023 में ईडी ने इस मामले में कार्यवाही शुरू की और सिर्फ कुछ लोगों के मौखिक बयान के आधार पर बता दिया कि यह जमीन हेमंत सोरेन की है. जमीन पर अवैध कब्जे में पीएमएलए के तहत शेड्यूल ऑफेंस का केस नहीं बनता.
दूसरी तरफ ईडी के अधिवक्ता ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि सोरेन के खिलाफ जमीन कब्जे के पर्याप्त साक्ष्य हैं. विस्तृत जवाब के लिए ईडी ने समय की मांग की. अदालत ने इसे स्वीकार कर लिया.
31 जनवरी से जेल में हैं हेमंत सोरेन
हेमंत सोरेन की ओर से हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई है। साथ ही हाई कोर्ट से मामले में जल्द सुनवाई करने का आग्रह भी किया गया। हाई कोर्ट ने आग्रह स्वीकार करते हुए मंगलवार को सुनवाई निर्धारित की थी।