ज्ञानवापी मस्जिद केस में वाराणसी जिला न्यायालय ने बड़ा आदेश दिया है. जिला न्यायालय ने कहा कि सभी सातों मामलों को एक साथ क्लब किया जाए. अब मामलों की सामूहिक रूप से सुनवाई की जाएगी. ज्ञानवापी मस्जिद केस से जुड़े सभी मामलों की एक कोर्ट में एक साथ ही सुनवाई होगी. अब अलग-अलग सुनवाई नहीं की जाएगी. केस में पक्षकार सीता, मंजू व्यास, लक्ष्मी और रेखा की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह आदेश दिया है.
बता दें कि मां शृंगार गौरी प्रकरण की चार महिला वादियों ने वाराणसी जिला जल की कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र दिया था. इन वादियो में सीता साहू, मंजू व्यास, लक्ष्मी देवी और रेखा पाठक थीं. इन चारों ने कोर्ट के समक्ष अनुरोध किया था कि ज्ञानवापी से जुड़े सातों मामलों की एक साथ जिला जज की कोर्ट में सुनवाई की जाए. चारों महिलाओं की दलील पर कोर्ट ने सभी केसों की फाइलें मंगाई. आज कोर्ट ने आदेश दिया कि अब आगे से सभी मामलों की सुनवाई एक ही कोर्ट में होगी.
वादिनी महिलाओं के अधिवक्ता सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने बताया कि सभी केसों की एक साथ सुनवाई को लेकर दायर याचिका पर बीते सोमवार को जिला जज की कोर्ट में सुनवाई हुई थी. सुनवाई के बाद जज ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिस पर आज आदेश दिया.
बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद का मामला एक बार फिर गरमा गया है. अभी कुछ दिन पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कारने को लेकर अहम फैसला दिया था. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने की अनुमति दे दी थी. हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को लेकर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया था, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक कार्बन डेटिंग कराने पर रोक लगा दी थी.