इस बार दिल्ली-एनसीआर की दिवाली पहले जैसी रौनक और धूमधड़ाके वाली हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके संकेत देते हुए ग्रीन पटाखों के निर्माण की सशर्त अनुमति दे दी है। 26 सितंबर को हुई सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि अब तक दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर पूरी तरह से रोक थी, लेकिन अब ग्रीन पटाखे बनाए जा सकते हैं। हालांकि, कोर्ट ने यह साफ नहीं किया है कि इन पटाखों की बिक्री होगी या नहीं। इस संबंध में अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी।
छूट के पीछे कोर्ट का तर्क
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों के निर्माण की इजाज़त देने से आगे चलकर बिक्री की संभावना भी खुल सकती है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान बिहार का उदाहरण देते हुए कहा कि जब वहाँ खनन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया था, तो अवैध खनन माफिया पैदा हो गए। इसलिए, पटाखों के मामले में भी पूर्ण पाबंदी के बजाय एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना ज़रूरी है।
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