केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) को नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि एक्स और उसके AI आधारित टूल ‘ग्रोक’ के माध्यम से अश्लील, आपत्तिजनक और महिलाओं को अपमानित करने वाली सामग्री के प्रसार के गंभीर मामले सामने आए हैं। यह कंटेंट कई बार फर्जी अकाउंट्स, इमेज मैनिपुलेशन और AI-जनरेटेड सामग्री के जरिए तैयार कर साझा किया जा रहा है, जिससे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दुरुपयोग बढ़ रहा है।
सरकार के मुताबिक, इस तरह की गतिविधियाँ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और IT (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एवं डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) नियम, 2021 का स्पष्ट उल्लंघन हैं। मंत्रालय ने चिंता जताई कि ऐसी सामग्री महिलाओं और बच्चों की गरिमा, निजता और सुरक्षा को ठेस पहुँचाती है और ऑनलाइन यौन उत्पीड़न को बढ़ावा देती है।
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MeitY ने एक्स को निर्देश दिया है कि वह अपने AI टूल ग्रोक की तकनीकी और सुरक्षा व्यवस्थाओं की तत्काल समीक्षा करे। इसके साथ ही अवैध और आपत्तिजनक कंटेंट को बिना किसी देरी के हटाया जाए तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले अकाउंट्स पर कड़ी कार्रवाई की जाए। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि प्लेटफॉर्म को अपनी कंटेंट मॉडरेशन प्रक्रिया को और सख्त बनाना होगा।
सरकार ने एक्स को 72 घंटे के भीतर एक विस्तृत “एक्शन टेकन रिपोर्ट” सौंपने का आदेश दिया है। चेतावनी दी गई है कि अगर तय समयसीमा में संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई, तो IT अधिनियम की धारा 79 के तहत मिलने वाली कानूनी छूट समाप्त की जा सकती है और कंपनी के खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे।
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