UAE: बिना ऑफिस गए कर्मचारी को मिलेंगे 26 लाख रुपये, अबू धाबी कोर्ट का अनोखा फैसला
अबू धाबी की एक अदालत ने एक अनोखा और चौंकाने वाला फैसला सुनाया है। कोर्ट ने एक कंपनी को आदेश दिया है कि वह उस कर्मचारी को 110,400 दिरहम (करीब 26 लाख रुपये) का भुगतान करे, जो एक भी दिन नौकरी पर नहीं गया। यह मामला तब सामने आया जब कर्मचारी ने कोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि कंपनी ने उसके साथ 5 महीने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, लेकिन उसे कभी काम पर जॉइन करने का मौका नहीं दिया गया।
याचिकाकर्ता ने बताया कि उसका अनुबंध 11 नवंबर 2024 से 7 अप्रैल 2025 तक के लिए हुआ था और इस दौरान उसकी बेसिक सैलरी 7,200 दिरहम और कुल मासिक पैकेज 24,000 दिरहम तय किया गया था। लेकिन कंपनी ने उसे काम पर बुलाने में लापरवाही बरती।
वहीं कंपनी की ओर से यह दलील दी गई कि कर्मचारी ने शुरुआत में ही छुट्टी ले ली थी, इस कारण उसे बुलाया नहीं गया। कर्मचारी ने भी 8 दिन की छुट्टी स्वीकार की, जिसे ध्यान में रखते हुए अदालत ने उस अवधि की सैलरी काट दी और आदेश दिया कि शेष 4 महीने 18 दिन की सैलरी का भुगतान किया जाए।
अदालत ने वेतन रिपोर्ट, आय अनुबंध और अन्य दस्तावेजों के आधार पर पाया कि कंपनी की तरफ से नियुक्ति में देरी हुई, और कर्मचारी को अनुबंध के तहत वेतन पाने का पूरा हक है। यह फैसला न केवल कानूनी समझदारी को दर्शाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि अनुबंध का पालन करना हर कंपनी की जिम्मेदारी है, चाहे कर्मचारी ने काम शुरू किया हो या नहीं।
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