मध्य प्रदेश की नई आबकारी नीति 2025-26 में शराब बिक्री और उपभोग से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे।
मुख्य बिंदु:
1️⃣ धार्मिक स्थलों पर शराब की बिक्री बंद
🔹 19 शहरों में शराब की बिक्री पूरी तरह बंद होगी
🔹 इसमें उज्जैन, ओंकारेश्वर, महेश्वर, मंडलेश्वर, ओरछा, मैहर, चित्रकूट, दतिया, अमरकंटक और सलकनपुर शामिल हैं।
🔹 इन जगहों पर कुल 47 शराब की दुकानें बंद हो जाएंगी।
2️⃣ ‘लो अल्कोहलिक बेवरेज बार’ की शुरुआत
🔹 मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जो ‘Low Alcoholic Beverage Bar’ खोलने जा रहा है।
🔹 इनमें केवल बीयर, वाइन और ‘रेडी-टू-ड्रिंक’ ड्रिंक्स परोसी जाएंगी, जिनमें 10% से कम अल्कोहल होगा।
🔹 इन बारों में हार्ड-लिकर (व्हिस्की, रम, वोडका आदि) की अनुमति नहीं होगी।
🔹 अभी 460-470 बार हैं, नई नीति से इनकी संख्या बढ़ेगी।
3️⃣ शराब दुकानों की रिन्यूअल फीस बढ़ी
🔹 दुकानों की लाइसेंस नवीनीकरण फीस 20% बढ़ा दी गई है।
🔹 राज्य सरकार को 450 करोड़ रुपये के राजस्व घाटे का अनुमान।
4️⃣ प्रतिबंध के बावजूद बाहर से शराब लाने की अनुमति
🔹 जिन शहरों में शराबबंदी होगी, वहां लोग दूसरे शहरों से शराब लाकर पी सकते हैं।
🔹 राज्य सरकार को इस पर सख्त रोक लगाने के लिए बिहार जैसे कानून बनाने की जरूरत होगी।
सीएम मोहन यादव का बयान
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण शहरों को शराब मुक्त करने का निर्णय राज्य के लोगों की भावनाओं के अनुरूप है।