उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बाद अब दिल्ली में भी बकरीद (ईद-उल-अजहा) को लेकर सख्त गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री Kapil Mishra ने शुक्रवार (22 मई 2026) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसकी जानकारी दी।
मंत्री कपिल मिश्रा ने अपने पोस्ट में स्पष्ट किया कि बकरीद के मौके पर गौवंश, गाय, बछड़ा, ऊँट सहित अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह गैरकानूनी है। उन्होंने चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा।
सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी पर रोक
गाइडलाइंस के अनुसार, गली, सड़क या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कुर्बानी की अनुमति नहीं है। ऐसा करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
बकरीद के पर्व पर दिल्ली सरकार की गाइडलाइन्स
: बकरीद पर गौवंश, गाय, बछड़ा, ऊंट व अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह गैरकानूनी है, ऐसा करने वालों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा
: सार्वजनिक स्थलों गली, सड़कों पर कुर्बानी की अनुमति नहीं है, ऐसा करने वालों पर भी कानूनी… pic.twitter.com/mKZtUSgHUx
— Kapil Mishra (@KapilMishra_IND) May 22, 2026
वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर भी सख्ती
सरकार ने यह भी साफ किया है कि कुर्बानी के बाद निकलने वाले अवशेष (वेस्ट) को सीवर, नालियों या सार्वजनिक स्थानों पर फेंकना पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसके लिए उचित और निर्धारित स्थानों का ही उपयोग करना होगा।
शिकायत करने की व्यवस्था
मंत्री ने कहा कि यदि कहीं भी इन नियमों का उल्लंघन होता है, तो नागरिक तुरंत पुलिस या दिल्ली सरकार के संबंधित विभाग को सूचित कर सकते हैं।
हमारी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करे
Like, Share and Subscribe our YouTube channel