दिल्ली हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद यादव की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने ‘लैंड फॉर जॉब’ घोटाले में सीबीआई द्वारा दर्ज मामले को रद्द करने की माँग की थी। जस्टिस रविंदर डुडेजा ने याचिका को आधारहीन बताते हुए कहा कि इसमें कोई दम नहीं है और इसे अस्वीकार किया जाता है।
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि सीबीआई की FIR, तीन चार्जशीट और ट्रायल कोर्ट के संज्ञान आदेशों को रद्द करने का कोई कारण नहीं है। लालू प्रसाद यादव ने तर्क दिया था कि सीबीआई ने मुकदमा चलाने के लिए वैधानिक मंजूरी नहीं ली, लेकिन अदालत ने इस दलील को अस्वीकार कर दिया।
यह मामला कथित घोटाले से जुड़ा है, जिसमें आरोप है कि रेलवे में नौकरी देने के बदले जमीन ली गई। सीबीआई पहले ही इस मामले में कई चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद मामला निचली अदालत में आगे बढ़ेगा, जहाँ आरोपों पर सुनवाई जारी रहेगी।
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