2008 में हुए जयपुर सीरियल बम धमाकों के चार दोषियों को विशेष अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। करीब 17 साल चले इस मामले में कोर्ट ने दो दिन पहले ही दोषियों को दोषी करार दिया था। आज सुनाई गई सजा के साथ ही मृतकों और घायलों को न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम पूरा हुआ।
कोर्ट के फैसले की मुख्य बातें:
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चारों दोषी: सरवर आजमी, मोहम्मद सैफ, सैफुर्रहमान और शाहबाज
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सजा: आजीवन कारावास
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फैसले की लंबाई: 600 पन्ने
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सरकारी पक्ष से प्रस्तुत साक्ष्य:
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112 गवाह
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1,192 दस्तावेज
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102 आर्टिकल
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125 पन्नों की लिखित बहस
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#WATCH | Rajasthan: A special court in Jaipur awards life imprisonment to all four accused – Shahbaz Hussain, Sarwar Azmi, Mohammad Saif, and Saifur Rahman in the 2008 Jaipur serial bomb blast.
(Visuals from Special Court in Jaipur) https://t.co/TuYDre8FBu pic.twitter.com/ufaE26l03E
— ANI (@ANI) April 8, 2025
17 साल की न्याय यात्रा:
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13 मई 2008: जयपुर में 8 सीरियल ब्लास्ट, 1 बम डिफ्यूज
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71 लोगों की मौत, 180 घायल
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2019: निचली अदालत ने चार को फांसी की सजा सुनाई, एक बरी
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2023: हाईकोर्ट ने चारों को बरी किया, पांचवें की बरी की पुष्टि
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2025: कोर्ट ने चारों को फिर से दोषी ठहराया और उम्रकैद की सजा दी
धमाकों की लोकेशन:
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माणक चौक खंदा
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चांदपोल गेट
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बड़ी चौपड़
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छोटी चौपड़
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त्रिपोलिया गेट
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जौहरी बाजार
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सांगानेरी गेट
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चांदपोल गेस्ट हाउस (जहां 9वां बम डिफ्यूज हुआ)
सुरक्षा व्यवस्था:
फैसले से पहले कोर्ट परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया। ATS, QRT और बम निरोधक दस्तों की तैनाती की गई।
न्याय की जीत, देश की सुरक्षा को बल
यह फैसला सिर्फ एक कानूनी निर्णय नहीं, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की सख्त नीति और न्याय प्रणाली की दृढ़ता का प्रमाण है। यह उन 71 लोगों की आत्मा को श्रद्धांजलि भी है जिन्होंने 2008 की उस काली शाम में अपनी जान गंवाई।