मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित भोजशाला परिसर को लेकर बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। 24 फरवरी 2026 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने भोजशाला परिसर में स्थित भोजशाला की कमाल मौला मस्जिद से संबंधित वैज्ञानिक सर्वे रिपोर्ट इंदौर हाई कोर्ट में पेश की।
ASI रिपोर्ट में क्या कहा गया?
ASI की 2100 पन्नों और 10 खंडों में तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार:
मस्जिद का निर्माण प्राचीन मंदिरों के अवशेषों, स्थापत्य तत्वों और शिलालेखों के टुकड़ों का उपयोग करके किया गया।
मौजूदा ढांचा कई सदियों बाद असंतुलित और असमान डिजाइन में तैयार हुआ।
सर्वे के दौरान कुल 94 मूर्तियाँ और मूर्तिकला के हिस्से मिले।
इनमें भगवान गणेश, ब्रह्मा, नरसिंह, भैरव और पशु आकृतियाँ शामिल हैं।
कई अवशेषों पर 12वीं से 16वीं सदी के संस्कृत शिलालेख मिले।
रिपोर्ट के मुताबिक, इन साक्ष्यों से संकेत मिलता है कि परिसर में पहले से मंदिर शैली की वास्तुकला और कला मौजूद थी।


इंदौर हाई कोर्ट में सुनवाई
सोमवार (23 फरवरी 2026) को इस मामले में इंदौर हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच—जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी—ने सुनवाई की।
कोर्ट ने माना कि ASI की 98 दिनों में तैयार की गई वैज्ञानिक रिपोर्ट पहले ही सीलबंद लिफाफे से खोली जा चुकी है और सभी पक्षों को इसकी प्रति उपलब्ध कराई जा चुकी है।
हालांकि, अभी तक किसी भी पक्ष ने रिपोर्ट पर लिखित आपत्तियाँ या सुझाव दाखिल नहीं किए हैं।
दो हफ्तों की मोहलत
अदालत ने सभी याचिकाकर्ताओं और प्रतिवादियों को दो सप्ताह के भीतर:
प्राचीन प्रमाणों
शिलालेखों
मूर्तियों
सिक्कों
और शोध निष्कर्षों
पर अपनी लिखित आपत्तियाँ और राय दाखिल करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का भी आदेश दिया है। यानी जब तक अगला फैसला नहीं आता, तब तक वर्तमान पूजा-नमाज व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं होगा।
अगली सुनवाई: 16 मार्च 2026
क्या है भोजशाला विवाद?
धार स्थित भोजशाला लंबे समय से धार्मिक और ऐतिहासिक विवाद का केंद्र रहा है।
हिंदू समुदाय इसे वाग्देवी (सरस्वती) मंदिर मानता है।
मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला मस्जिद के रूप में मान्यता देता है।
ASI की वैज्ञानिक रिपोर्ट इसी विवाद के ऐतिहासिक तथ्यों की जांच के लिए तैयार की गई थी। अब अदालत दोनों समुदायों की आपत्तियों और दावों के आधार पर आगे की सुनवाई करेगी।
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