ट्रिब्यूनल ने कहा- किया शक्ति का गलत इस्तेमाल
ICICI बैंक की पूर्व CEO चंदा कोचर को रिश्वत लेने के मामले में दोषी ठहराया गया है। कोचर पर वीडियोकॉन ग्रुप को ₹300 करोड़ देने के बदले ₹64 करोड़ की रिश्वत लेने का आरोप आरोप लगाया गया था। उनको इस मामले में एक अपीलेट ट्रिब्यूनल ने दोषी ठहराया है।
Chanda Kochhar held guilty of 64 Cr bribe
An appellate tribunal has found ex-ICICI Bank CEO Chanda Kochhar guilty of accepting Rs 64 crore as bribe for sanctioning a Rs 300 crore loan to Videocon in 2009. The money was routed to a firm owned by her husband
The tribunal held it… pic.twitter.com/ukkRlnJo7z
— Nabila Jamal (@nabilajamal_) July 22, 2025
ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट किया कि यह भ्रष्ट लेन-देन का मामला था। इसमें कुछ लेने के बदले कुछ देने वाला फार्मूला लगाया गया। ट्रिब्यूनल ने 3 जुलाई के अपने आदेश में कहा कि यह गड़बड़ी कोचर के पति दीपक के माध्यम से वीडियोकॉन से जुड़ी एक कंपनी के माध्यम से चलाया गया है। यह लोन 2009 में दिया गया था। जो ₹64 करोड़ की रिश्वत चन्दा कोचर को मिली, उसे वीडियोकॉन समूह की एक कम्पनी से चन्दा कोचर के कंट्रोल वाली पति की कम्पनी को ट्रांसफर किया गया था। ट्रिब्यूनल ने पाया कि कोचर पर लगे आरोप कागजी सबूतों से भी सही पाए गए।