भारत सरकार ने सड़क सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। नए प्रस्तावित नियम के तहत अब दोपहिया वाहन निर्माता कंपनियों को प्रत्येक नई बाइक या स्कूटर की बिक्री पर दो हेलमेट देना अनिवार्य होगा। यह निर्णय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन के तहत लिया गया है।
- प्रस्तावित नियम: नई बाइक या स्कूटर खरीदने पर कंपनी को दो हेलमेट देने होंगे—एक चालक के लिए और एक पीछे बैठने वाले के लिए।
- उद्देश्य: सड़क हादसों में मृत्यु दर को कम करना और दोपहिया वाहनों पर बैठने वाले दोनों व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- प्रभावी तिथि: यह नियम 23 जून 2025 को जारी मसौदा अधिसूचना के अनुसार, अंतिम अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के तीन महीने बाद से अनिवार्य हो जाएगा।
- पृष्ठभूमि: अभी तक वाहन कंपनियां केवल एक हेलमेट देती थीं, लेकिन यह नए नियम सभी ग्राहकों को दो हेलमेट देना सुनिश्चित करेगा।
यह कदम विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में मददगार होगा, जहां पीछे बैठने वाले यात्रियों के हेलमेट पहनने की प्रवृत्ति कम देखी जाती है। सरकार का यह फैसला जनहित में है और सड़क सुरक्षा अभियान को और मजबूती देगा।
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