इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है. लोग लगातार वित्त वर्ष 2022-23 में की गई कमाई के तहत इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर रहे हैं. वहीं लोगों की अलग-अलग कमाई के हिसाब से अलग-अलग टैक्स स्लैब बने हुए हैं. उन टैक्स स्लैब के हिसाब से ही इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना होता है. वहीं इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए लोगों के पास जरूरी दस्तावेज भी होने चाहिए. इसके बिना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे.
दरअसल, इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए लोगों के पास पैन कार्ड (PAN Card) का होना काफी जरूरी है. पैन कार्ड के बिना लोग इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे. स्थायी खाता संख्या को पैन के रूप में संक्षिप्त किया जाता है. यह आयकर विभाग के जरिए भारतीय करदाताओं को सौंपा गया एक अद्वितीय 10-अंकीय अल्फान्यूमेरिक अंक है.
किसी व्यक्ति के सभी टैक्स-संबंधी लेनदेन और जानकारी उनके अद्वितीय स्थायी खाता संख्या का उपयोग करके दर्ज की जाती है. इनकम टैक्स का भुगतान करते समय व्यक्ति को अपना पैन नंबर शामिल करना चाहिए. इसके अलावा व्यक्ति अपने कारोबार, बैंकों, म्यूचुअल फंड, फर्म आदि के लिए भी पैन कार्ड का इस्तेमाल करता है.
वहीं आयकर विभाग पैन के माध्यम से अलग-अलग संगठनों से वित्तीय जानकारी प्राप्त करता है, यह टैक्स इकट्ठा करने वाले को टैक्स संबंधी सभी कार्यों को विभाग के साथ संबद्ध करने में सक्षम बनाता है. नतीजतन टैक्सपेयर्स केवल एक स्थायी खाता संख्या दर्ज करके आपके सभी वित्तीय लेनदेन को आसानी से निपटा सकते हैं.