बॉम्बे हाईकोर्ट ने साल 2020 के बहुचर्चित पालघर साधु मॉब लिंचिंग मामले में चार आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि मामले की गंभीरता, आरोपों की प्रकृति और संभावित सजा की कठोरता को देखते हुए इस स्तर पर जमानत देना उचित नहीं होगा। जिन चार आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज की गई हैं, उनमें राजेश धकल राव, सुनील उर्फ सत्य शंतराम दलवी, सजान्या बर्क्या बुर्कुड और विनोद रामू राव शामिल हैं।
जस्टिस डॉ. नीला गोखले की एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा कि आरोप अत्यंत गंभीर हैं और इनमें आजीवन कारावास या मृत्युदंड तक की सजा का प्रावधान है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता एक महत्वपूर्ण अधिकार है, लेकिन हर परिस्थिति में इसे सर्वोपरि नहीं माना जा सकता। कोर्ट के अनुसार, इस मामले में गवाहों को प्रभावित करने, सबूतों के साथ छेड़छाड़ और कानून-व्यवस्था पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव जैसे पहलुओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
आरोपियों की ओर से दलील दी गई कि वे करीब पांच वर्षों से हिरासत में हैं और मुकदमे की सुनवाई में देरी हो रही है, इसलिए उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। याचिकाकर्ताओं ने यह भी बताया कि इस मामले में अब तक 42 अन्य आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। हालांकि, हाईकोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया और कहा कि केवल लंबी हिरासत के आधार पर गंभीर अपराधों में जमानत नहीं दी जा सकती।
अदालत ने लगभग पांच साल की कैद को “लंबी हिरासत” मानने से इनकार करते हुए कहा कि जब अपराध की अधिकतम सजा आजीवन कारावास या मृत्युदंड हो, तब अब तक बिताई गई अवधि को जमानत का पर्याप्त आधार नहीं माना जा सकता।
गौरतलब है कि यह मामला 14 अप्रैल 2020 का है, जब महाराष्ट्र के पालघर जिले में कोरोना लॉकडाउन के दौरान दो साधुओं और उनके चालक की भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। कथित तौर पर ग्रामीणों ने उन्हें बच्चा चोर समझकर हमला किया था। दोनों साधु एक व्यक्ति के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए कार से गुजरात जा रहे थे, लेकिन रास्ते में भीड़ ने उन्हें घेर लिया।
इस घटना ने पूरे देश में व्यापक आक्रोश पैदा किया था, जिसके बाद मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को सौंप दी गई थी। फिलहाल मामले की सुनवाई जारी है और बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद चारों आरोपी न्यायिक हिरासत में ही रहेंगे।
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