लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने विवाह पंजीकरण को लेकर नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जिससे अब गुपचुप और फर्जी शादियों पर लगाम लगाई जा सकेगी। शुक्रवार शाम को इस संबंध में प्रशासन द्वारा नया आदेश जारी किया गया, जो शनिवार से पूरे प्रदेश में प्रभावी हो गया है। नए नियमों के अनुसार अब शादी का रजिस्ट्रेशन उस स्थान के सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में ही होगा, जहां वर-वधू या उनके माता-पिता रहते हैं। पहले यह व्यवस्था विवाह स्थल के आधार पर होती थी, लेकिन इस प्रणाली का दुरुपयोग कर कई बार फर्जी शादियों को अंजाम दिया गया, जिससे कानूनी विवाद भी बढ़े।
नए नियम के अनुसार, विवाह पंजीकरण के दौरान वर-वधू के परिवार का कोई एक सदस्य अनिवार्य रूप से मौजूद रहना चाहिए। यदि परिवार का कोई सदस्य उपस्थिति दर्ज नहीं करा सकता, तो उस स्थिति में शादी सम्पन्न कराने वाले पुरोहित, मौलवी या पारदी को उपस्थित होकर अपनी गवाही देनी होगी। इसके बिना विवाह का रजिस्ट्रेशन संभव नहीं होगा।
इसके अलावा एक और सख्त प्रावधान जोड़ा गया है — शादी की पूरी प्रक्रिया का वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य कर दी गई है। यह वीडियो एक पेन ड्राइव में अपलोड कर सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में जमा करना होगा। इस कदम का उद्देश्य विवाह की वास्तविकता की पुष्टि करना और फर्जी या धोखे से करवाई गई शादियों की रोकथाम करना है।
सरकार का यह कदम इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में उठाया गया है, विशेष रूप से “शनिदेव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार” मामले के संदर्भ में, जिसमें अदालत ने विवाह रजिस्ट्रेशन प्रणाली को पारदर्शी और साक्ष्य आधारित बनाने की सिफारिश की थी।
एआईजी स्टांप पुष्पेंद्र कुमार के मुताबिक, इस आदेश को लागू करने के लिए सभी सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अब किसी भी आधे-अधूरे दस्तावेज या मौखिक दावे के आधार पर विवाह पंजीकरण नहीं होगा। यह नियम विशेष रूप से उन मामलों को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया है जहां युवाओं द्वारा बिना पारिवारिक सहमति के विवाह कर पंजीकरण कराया जाता था, जिससे कई बार सामाजिक और कानूनी जटिलताएं उत्पन्न होती थीं।
अब उत्तर प्रदेश में विवाह पंजीकरण के लिए परिवार की सहमति, पंडित या मौलवी की गवाही, और वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे पक्के साक्ष्य अनिवार्य हो गए हैं, जो न केवल विवाह की पारदर्शिता को सुनिश्चित करेंगे बल्कि समाज में हो रही फर्जीवाड़े की घटनाओं पर भी लगाम लगाएंगे।