समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को फर्जी पैन कार्ड मामले में बड़ा झटका लगा है। रामपुर की MP/MLA सेशन कोर्ट ने दोनों की सजा बढ़ाते हुए अब 10-10 साल की जेल का आदेश दिया है।
शनिवार (23 मई 2026) को सुनाए गए इस फैसले में अदालत ने पहले दी गई 7-7 साल की सजा में 3-3 साल का इजाफा किया। साथ ही दोनों पर लगाए गए जुर्माने की राशि भी बढ़ा दी गई है।
पहले क्या था फैसला
इससे पहले नवंबर 2025 में कोर्ट ने दोनों को 7-7 साल की सजा और 50-50 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया था। सजा के बाद से दोनों रामपुर जेल में बंद हैं।
क्या है मामला
यह मामला दो पैन कार्ड रखने और उससे जुड़े कथित फर्जीवाड़े से संबंधित है। अभियोजन पक्ष का कहना है कि यह केवल दस्तावेजी गलती नहीं, बल्कि सरकारी पहचान पत्रों के दुरुपयोग का गंभीर मामला है।
सजा बढ़ाने की मांग
उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से एडीजीसी अधिवक्ता सीमा राणा ने अदालत में सजा बढ़ाने की अपील की थी। उन्होंने दलील दी कि इस तरह के मामलों में कड़ी सजा जरूरी है क्योंकि यह संवैधानिक और सरकारी दस्तावेजों में हेरफेर से जुड़ा गंभीर अपराध है।
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद सजा बढ़ाने का फैसला सुनाया। इस फैसले के बाद राजनीतिक और कानूनी हलकों में चर्चा तेज हो गई है।
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