दिल्ली शराब घोटाले मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से झटका लगा है. अदालत ने ईडी द्वारा गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी है. जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने फैसला सुनाते हुए कहा, ‘यह केंद्र सरकार और केजरीवाल के बीच का मामला नहीं है, बल्कि ईडी और केजरीवाल के बीच का मामला है. उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एजेंसी ने गिरफ्तार किया है. किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता. ईडी के पास पर्याप्त सबूत मौजूद हैं. जांच में पूछताछ से मुख्यमंत्री को छूट नहीं दी जा सकती. जज कानून से बंधे हैं, राजनीति से नहीं.’
दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कहा, ‘ईडी ने अपनी दलील में कहा है कि याचिकर्ता इस पूरे मामले में शामिल है. इस मामले में कई बयान दर्ज किए गए हैं, जैसे राघव मुंगटा और शरत रेड्डी का बयान.’ अरविंद केजरीवाल की ओर से अपनी याचिका में सरकारी गवाहों के बयान पर सवाल खड़े किए गए थे. इस पर हाई कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा, ‘अप्रूवर का बयान ईडी नहीं बल्कि कोर्ट लिखता है. अगर आप उस पर सवाल उठाते हैं तो आप जज पर सवाल उठा रहे हैं. रेड्डी के बयान को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं. केजरीवाल के पास ये अधिकार है कि वह गवाहों को क्रॉस कर सकें. लेकिन निचली अदालत में न कि हाई कोर्ट में. जांच किसी व्यक्ति की सुविधा के अनुसार नहीं चल सकती है. जांच के दौरान एजेंसी किसी के घर जा सकती है.’
जांच किसी व्यक्ति की सुविधा के अनुसार नहीं चलती: हाई कोर्ट
फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कई बयान दर्ज किए गए हैं, जैसे राघव मुंगटा और शरत रेड्डी का बयान. हाई कोर्ट ने कहा कि अप्रूवर का बयान ईडी नहीं बल्कि कोर्ट लिखता है. अगर आप उस पर सवाल उठाते हैं तो आप जज पर सवाल उठा रहे हैं. रेड्डी के बयान को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं. केजरीवाल के पास ये अधिकार है की वह गवाहों को क्रॉस कर सकें. लेकिन निचली अदालत में न की हाई कोर्ट में. जांच किसी व्यक्ति की सुविधा के अनुसार नहीं चल सकती है. जांच के दौरान एजेंसी किसी के घर जा सकती है.
Aam Aadmi Party does not agree with the decision of the Delhi High Court. Kejriwal will go to the Supreme Court against HC's decision. Kejriwal can go to the Supreme Court tomorrow itself: AAP Sources
Delhi High Court today dismissed CM Arvind Kejriwal's plea challenging his…
— ANI (@ANI) April 9, 2024
क्या चुनाव के दौरान गिरफ्तारी होती तो यह ठीक होता: हाई कोर्ट
हाई कोर्ट ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि गिरफ्तारी और रिमांड के कानून पर विचार करते हुए अरविंद केजरीवाल की के मामले की जांच करनी होगी. चुनाव की घोषणा के बाद हुई गिरफ्तारी वाले तर्क पर अदालत ने कहा, ‘इस तर्क को स्वीकार करने का मतलब होगा कि उनकी गिरफ्तारी को चुनौती नहीं दी जा सकती थी, अगर यह चुनाव की घोषणा के समय नहीं हुई होती. क्या चुनाव के दौरान गिरफ्तारी होती तो यह ठीक होता? गिरफ्तारी का समय जांच एजेंसी तय करती है.’
Delhi High Court dismisses CM Arvind Kejriwal's plea challenging his arrest by the Enforcement Directorate in the Excise Policy money laundering case.
ED was in possession of enough material which had led them to arrest Kejriwal. Non-joining of investigation by Kejriwal, delay… pic.twitter.com/i07wwSlJiE
— ANI (@ANI) April 9, 2024
अरविंद केजरीवाल HC के फैसले को SC में दे सकते हैं चुनौती
इधर आम आदमी पार्टी के सूत्रों की ओर से बड़ी खबर सामने आ रही है. AAP दिल्ली हाई कोर्ट के निर्णय से सहमत नहीं है.अरविंद केजरीवाल हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे. कल फैसले को उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है. इससे पहले शराब घोटाले में एक हफ्ते में अदालत के दो फैसले आए हैं. सुप्रीम कोर्ट से AAP के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को राहत मिली है और जमानत मिल गई है. जबकि बीआरएस नेता के. कविता की जमानत याचिका को ट्रायल कोर्ट (राउज एवेंन्यू कोर्ट) ने खारिज कर दिया है.
शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल ने याचिका में अपनी गिरफ्तारी और फिर ईडी रिमांड को असंवैधानिक बताया था. प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था. जांच एजेंसी ने केजरीवाल को एक्साइज पॉलिसी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सरगना बताया है. केजरीवाल पहले ईडी की हिरासत में रहे. बाद में राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक अप्रैल को केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था. उनकी गिरफ्तारी का आज 20वां दिन है. संजय सिंह की रिहाई के बाद AAP को अब हाईकोर्ट से बड़ी उम्मीद है. वहीं, दिल्ली हाई कोर्ट के फैसला सुनाए जाने से पहले AAP नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज का बयान आया है. उन्होंने कहा, मुझे उस अदालत से कोई उम्मीद नहीं है. देखते हैं.
Delhi High Court says that the material collected by the ED reveals that Mr Arvind Kejriwal conspired with others. The ED case also reveals that he was involved in his personal capacity as well as convenor of AAP. Granting pardon to approver is not under ED's domain and is a… https://t.co/3MwWNRjI1s
— ANI (@ANI) April 9, 2024
दोनों पक्षों को सुन चुका है हाई कोर्ट
इससे पहले केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान दलील दी थी कि सीएम की तत्काल गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं थी. केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाया है और कहा है कि यह लोकतंत्र, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और लेवल प्लेइंग फील्ड समेत संविधान का उल्लंघन बताया है. वहीं, ईडी ने कहा था कि केजरीवाल ही शराब घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता हैं. ईडी ने याचिका के विरोध में दलील दी है कि केजरीवाल आगामी चुनाव के आधार पर गिरफ्तारी से ‘छूट’ का दावा नहीं कर सकते हैं. कानून उन पर और आम आदमी पर समान रूप से लागू होता है. इस मामले में HC पहले ही जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय से जवाब तलब कर चुका है और सुनवाई में दोनों पक्षों की दलीलें भी सुन चुका है.
केजरीवाल की दूसरी याचिका पर भी आना है फैसला
केजरीवाल की दूसरी याचिका पर भी आज फैसला आना है. राउज एवेन्यू कोर्ट से केजरीवाल की उस याचिका पर फैसला आएगा, जिसके जरिए उन्होंने अपने वकील से मिलने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की है. केजरीवाल ने मांग की है कि एक हफ्ते में वकीलों से 5 बार मिलने दिया जाए. अभी तक सिर्फ 2 बार मुलाकात हो रही है.