कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से जुड़ा वोटर लिस्ट में नाम शामिल होने का मामला एक बार फिर चर्चा में है। इस मामले में राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने शिकायतकर्ता और बचाव पक्ष दोनों की दलीलें सुनीं।
कोर्ट में क्या हुआ?
सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता की ओर से आरोप लगाए गए कि सोनिया गांधी का नाम उस समय वोटर लिस्ट में जोड़ा गया था, जब वह कथित तौर पर भारत की नागरिक नहीं बनी थीं। वहीं, सोनिया गांधी के वकील ने इन आरोपों का विरोध करते हुए अपनी दलीलें पेश कीं।
Sonia Gandhi voter list inclusion matter | The Rouse Avenue court heard the arguments by the complainant against Sonia Gandhi. The court also heard the counsel for Sonia Gandhi. Senior advocates cited some judgments.
The Court granted time to the complainant for rebuttal…
— ANI (@ANI) March 30, 2026
बचाव पक्ष के वरिष्ठ वकीलों ने अपने तर्कों के समर्थन में कई न्यायिक फैसलों का हवाला भी दिया।
अगली सुनवाई 18 अप्रैल को
कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 अप्रैल की तारीख तय की है। साथ ही शिकायतकर्ता को निर्देश दिया गया है कि वह इस दिन अपनी जवाबी दलीलें पेश करें।
मामला क्या है?
यह पूरा मामला वोटर लिस्ट में नाम शामिल किए जाने की प्रक्रिया से जुड़ा है, जिसमें नागरिकता को लेकर सवाल उठाए गए हैं। फिलहाल अदालत इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार कर रही है।
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