अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (AMC) ने अपराध और अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए कुख्यात बदमाश रफीक उर्फ ‘व्यापारी’ के अवैध घर को मिट्टी में मिला दिया है। रंगदारी (उगाही) के मामले में गिरफ्तारी के तुरंत बाद, प्रशासन ने दाणीलीमाडा इलाके में उसके तीन मंजिला अवैध ढाँचे को तोड़ दिया।
गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने इस कार्रवाई पर कड़ा संदेश देते हुए कहा कि गुजरात में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है और कानून से ऊपर कोई नहीं है। रफीक व्यापारी ने शाह आलम मस्जिद के पास दाणीलीमाडा (फजलनगर) इलाके में लगभग 2,500 स्क्वायर फीट में अपना अवैध आशियाना बना रखा था। जीपीएमसी (GPMC) एक्ट के तहत नोटिस देने के बावजूद उसने कब्जा नहीं हटाया।
23 जनवरी 2026 को एस्टेट विभाग की टीम ने 3 डिमोलिशन गाड़ियों, 15 ब्रेकर मशीनों और गैस कटर के साथ कार्रवाई की। पुलिस की भारी सुरक्षा के बीच ग्राउंड फ्लोर से लेकर दूसरी मंजिल तक के अवैध निर्माण को पूरी तरह तोड़ दिया गया।
अपराधियों के लिए गुजरात में कोई जगह नहीं।
जो खुद को कानून से ऊपर समझते थे, उन्हें आज साफ संदेश मिल गया है कानून सब पर भारी है।
हिस्ट्रीशीटर हो या जमीन कब्जाने वाला,
👉 अवैध निर्माण नहीं बचेगा
👉 अपराध की कीमत चुकानी पड़ेगी https://t.co/gsB5DTF3Xx
— Harsh Sanghavi (@sanghaviharsh) January 22, 2026
रफीक व्यापारी पर उगाही और धमकाने के 20 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। हाल ही में तस्लीम आलम नाम के शख्स ने शिकायत की थी कि रफीक ने उसके पिता से 1.5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी और पैसे न देने पर सोशल मीडिया पर पूरे परिवार को बदनाम करने की धमकी दी थी। आरोपित फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने उत्तर गुजरात के ऊंझा से गिरफ्तार किया।
रफीक का तरीका डरावना और अजीब था। उसने कई सोशल मीडिया अकाउंट बनाए थे, जहाँ वह व्यापारियों और पत्रकारों के खिलाफ गंदी भाषा का इस्तेमाल करता और धमकी देता था कि यदि पैसे नहीं दिए गए, तो वह आपत्तिजनक वीडियो वायरल कर देगा। इलाके में उसका इतना खौफ था कि लोग उसके खिलाफ बोलने से डरते थे।
इस कार्रवाई के बाद गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने सोशल मीडिया पर साफ संदेश दिया कि चाहे कोई हिस्ट्रीशीटर हो या भू-माफिया, किसी के भी अवैध अतिक्रमण को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने लिखा, “जो लोग खुद को कानून से ऊपर समझते थे, आज उन्हें जवाब मिल गया है। अपराधी को उसके किए की कीमत चुकानी ही होगी।”
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