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मनीष सिसोदिया को फिर बड़ा झटका, जमानत याचिका खारिज, हाई कोर्ट ने कहा- गंभीर हैं आरोप

मनीष सिसोदिया को फिर बड़ा झटका, जमानत याचिका खारिज, हाई कोर्ट ने कहा- गंभीर हैं आरोप

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की बेंच ने कहा कि आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और आबकारी नीति साउथ ग्रुप को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से तैयार की गयी थी।

कोर्ट ने 11 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। चार मई को कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया था। 28 अप्रैल को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। राऊज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को सिसोदिया ने हाई कोर्ट में चुनौती दी।

सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था कि सिसोदिया मंत्री समूह के मुखिया थे और कैबिनेट के बारे में उनको सारी जानकारी थी। वे आबकारी नीति के बदलाव में मुख्य भूमिका में थे। सुनवाई के दौरान सिसोदिया की ओर से कहा गया था कि सिसोदिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला बनता ही नहीं। ईडी का पूरा केस सीबीआई के केस पर ही आधारित है।

ईडी ने सिसोदिया को 9 मार्च को पूछताछ के बाद तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। सिसोदिया को पहले सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था।

 

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