दिल्ली ज्यूडिशियल सर्विस एसोसिएशन (DJSA) ने रोहिणी कोर्ट के जिला जज राकेश कुमार-V की अदालत में बिना अनुमति वीडियो रिकॉर्डिंग कर उसे सोशल मीडिया पर वायरल किए जाने की घटना की कड़ी निंदा की है। एसोसिएशन ने इस पूरे मामले को न्यायिक स्वतंत्रता और संस्थागत गरिमा पर गंभीर हमला बताया है।
18 मई 2026 को जारी अपने आधिकारिक बयान में DJSA ने कहा कि न्यायिक कार्यवाही की गुप्त रिकॉर्डिंग और उसका सार्वजनिक मंचों पर प्रसारण न केवल अनुचित है, बल्कि यह न्याय व्यवस्था की निष्पक्षता और विश्वसनीयता को भी प्रभावित करता है।
इस घटना के बाद
दिल्ली हाई कोर्ट ने संबंधित जज राकेश कुमार-V को न्यायिक कार्य से मुक्त करते हुए उन्हें दिल्ली न्यायिक अकादमी से संबद्ध कर दिया है। मामले के सामने आने के बाद न्यायिक हलकों में इस पर व्यापक चर्चा शुरू हो गई है।
Unedited footage of Judge Vs Lawyer from Rohini Court, Delhi. Unfortunately, these lawyers will be the first one to threaten and snatch the phone if a common litigant will try to do any recording inside the court room in similar situation.
PS: Lawyers are saying, " aap kaam dham… https://t.co/uuYifU3p8G pic.twitter.com/oiVB9xy4jw
— NCMIndia Council For Men Affairs (@NCMIndiaa) May 16, 2026
DJSA ने अपने बयान में कहा कि ऐसे कृत्य न्यायिक अधिकारियों को दबाव में लाने, बदनाम करने और न्याय प्रक्रिया को प्रभावित करने के उद्देश्य से किए जाते हैं। एसोसिएशन ने यह भी कहा कि अदालतों की कार्यवाही को सोशल मीडिया पर वायरल करना कानून के शासन और संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है।
इसके साथ ही एसोसिएशन ने वकीलों के एक वर्ग द्वारा न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ दबाव बनाने और कार्य बहिष्कार जैसे कदमों पर भी आपत्ति जताई है। DJSA ने इसे न्याय व्यवस्था को बाधित करने वाला कदम बताया।
एसोसिएशन ने दिल्ली हाई कोर्ट से मांग की है कि वायरल वीडियो क्लिप्स को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से तुरंत हटाने के निर्देश जारी किए जाएं। साथ ही, उन्होंने न्यायपालिका की स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा के लिए सख्त कदम उठाने की अपील की है।
यह विवाद तब और गहरा गया जब को-ऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशंस ने जज के तबादले और जांच की मांग को लेकर काम बंद रखने का आह्वान किया।
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