Supreme Court of India ने देशभर के हाई कोर्ट्स में लंबित फैसलों और देरी को लेकर बड़ा और सख्त कदम उठाया है। शुक्रवार (29 मई) को कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा कि किसी भी मामले में फैसला सुरक्षित रखने के बाद अधिकतम 3 महीने के भीतर अंतिम जजमेंट सुनाया जाना अनिवार्य होगा।
यह आदेश Justice Surya Kant और Justice Joymalya Bagchi की बेंच ने दिया।
बेल मामलों में तुरंत कार्रवाई के निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सर्वोपरि मानते हुए कहा:
- बेल मिलने पर आदेश तुरंत जेल प्रशासन को भेजा जाए
- आरोपी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाए
- बेल आदेश को प्राथमिकता के आधार पर वेबसाइट पर अपलोड किया जाए
3 महीने में फैसला, 4 महीने बाद बेंच बदलेगी
नई गाइडलाइंस के तहत:
- 3 महीने के भीतर फैसला नहीं आया तो रजिस्ट्रार जनरल चीफ जस्टिस को जानकारी देंगे
- 4 महीने तक फैसला लंबित रहने पर पक्षकार शिकायत कर सकता है
- चीफ जस्टिस केस को नई बेंच को ट्रांसफर कर सकते हैं
जजमेंट अपलोड करने की समय सीमा तय
कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया:
- यदि केवल निर्णय का मुख्य हिस्सा सुनाया गया है
- तो विस्तृत जजमेंट 7 से 15 दिनों के भीतर अपलोड करना होगा
- देरी होने पर प्रभावित पक्ष दोबारा याचिका दायर कर सकता है
वेबसाइट पर पूरी जानकारी अनिवार्य
अब हाई कोर्ट्स को पारदर्शिता सुनिश्चित करनी होगी:
- जजमेंट की तारीख, सुरक्षित रखने की तारीख और अपलोड की तारीख स्पष्ट लिखी जाएगी
- जजमेंट अपलोड होते ही वकीलों और पक्षकारों को ऑटोमेटेड ईमेल भेजा जाएगा
झारखंड केस से शुरू हुआ मामला
यह फैसला Jharkhand के एक मामले के बाद आया, जिसमें:
- चार आदिवासी और OBC कैदियों का केस
- 2022 से हाई कोर्ट में लंबित था
- 2-3 साल तक फैसला नहीं आया
सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार) का उल्लंघन माना।
न्यायिक व्यवस्था में बड़ा सुधार
यह आदेश न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और तेजी लाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे:
- लंबित मामलों में तेजी आएगी
- बेल मामलों में देरी कम होगी
- आम नागरिकों को समय पर न्याय मिल सकेगा
निष्कर्ष
सुप्रीम कोर्ट की यह गाइडलाइन देश की न्याय व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण सुधार के रूप में देखी जा रही है। इससे हाई कोर्ट्स में फैसलों की देरी पर लगाम लगेगी और न्याय प्रक्रिया अधिक जवाबदेह बनेगी।
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