सिख विरोधी दंगों से जुड़े पुलबंगश गुरुद्वारा हिंसा के मामले में जगदीश टाइटलर दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग के ज़रिये कोर्ट में पेश हुए। एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विधि गुप्ता आनंद ने मामले की अगली सुनवाई 29 अगस्त को करने का आदेश दिया।
कोर्ट ने कहा कि मामले से जुड़े जरूरी दस्तावेज टाइटलर के वकीलों को दिया जाए। इसके पहले 10 अगस्त को कोर्ट ने जगदीश टाइटलर को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश होने की इजाजत दे दी थी। जगदीश टाइटलर ने सुरक्षा का हवाला देते हुए वर्चुअली कोर्ट में पेश होने की इजाजत मांगी थी। जगदीश टाइटलर 5 अगस्त को कोर्ट में पेश हुए थे और अपना बेल बांड भरा था। 5 अगस्त को कोर्ट के बाहर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने जगदीश टाइटलर को अग्रिम जमानत देने के कोर्ट के आदेश पर विरोध जताते हुए प्रदर्शन किया था। 4 अगस्त को राऊज एवेन्यू कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने जगदीश टाइटलर को अग्रिम जमानत दी थी। स्पेशल जज विकास ढल ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर अग्रिम जमानत देने का आदेश दिया था।
एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विधि गुप्ता आनंद ने 26 जुलाई को जगदीश टाइटलर के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। कोर्ट ने टाइटलर को आज कोर्ट में पेश होने के लिए समन जारी किया था। सीबीआई ने इस मामले में टाइटलर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 109 और 302 के तहत लगाया है। सीबीआई के मुताबिक टाइटलर ने भीड़ को उकसाया था, जिसके बाद भीड़ ने पुलबंगश के गुरुद्वारे में आग लगा दी थी।