दिल्ली में साल 2020 में हुए भीषण दंगों के मामले में उस समय आम आदमी पार्टी के पार्षद रहे ताहिर हुसैन को एक मामले में जमानत मिल गई है। ताहिर हुसैन को कड़कड़डूमा कोर्ट ने पाँच अन्य मामलों में दिल्ली हाई कोर्ट से मिली जमानत का जिक्र किया और कहा कि ताहिर हुसैन को जमानत न देने की कोई वजह नहीं मिलती। कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट से जिन मामलों में जमानत मिली, और जिस मामले में अब कड़कड़डूमा कोर्ट ने जमानत दी है, उनमें काफी समानताएँ हैं, इसलिए हाई कोर्ट के आदेश के बाहर जाकर बेल न देना गलत होगा।
दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट में एडिशनल सेशंस जज पुलस्त्य प्रमाचला ने उनकी बेल पर सुनवाई की और दिल्ली पुलिस की आपत्तियों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने ताहिर हुसैन को 25 फरवरी 2020 को दयालपुर थाना क्षेत्र के खजुरी खास में अजय गोस्वामी नामक युवक को गोली मारकर घायल करने के मामले में जमानत दी है।
हालाँकि, जमानत मिलने के बाद भी ताहिर हुसैन अभी जेल में ही रहेगा, क्योंकि उसपर दंगों से जुड़े कई केस दर्ज हैं। इसमें यूएपीए के तहत दर्ज मामला भी है, जिसमें ताहिर को जमानत मिलनी बाकी है।
कड़कड़डूमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन को जमानत देते हुए 1,00,000 रुपए की राशि का निजी बांड और इतनी ही राशि की एक जमानत राशि जमा कराने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि ताहिर हुसैन न ही किसी गवाह को प्रभावित करने की कोशिश करेगा और न ही वो बिना अनुमति के देश से बाहर जा सकता है। इस मामले में ताहिर के केस की पैरवी तारा नरूला नाम की वकील कर रही हैं।