चीनी फंडिंग के मामले में दिल्ली पुलिस के रडार में आए समाचार पोर्टल न्यूज क्लिक के संपादक प्रबीर पुरकायस्थ और उसके एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को फिलहाल राहत मिलती नहीं दिख रही है। दिल्ली पुलिस की रिमांड खत्म होते ही अब कोर्ट ने प्रबीर पुरकायस्थ को 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। न्यूज क्लिक पर आरोप है कि उसने चीन से अवैध तरीके से फंडिग लेकर भारत के खिलाफ काम किया। पोर्टल के खिलाफ यूएपीए एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। अमित चक्रवर्ती और पुरकायस्थ अतिरिक्त सेशन जज हरदीप कौर की कोर्ट में मंगलवार की दोपहर को पेश किया गया। जहाँ से उन्हें 20 अक्टूबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। हालाँकि, मामले की सुनवाई के दौरान पुरकायस्थ ने कोर्ट के फैसले का विरोध किया और पूछा कि आखिर मैने कौन सा आतंकी कृत्य किया है।
वादी के वकील ने कोर्ट से सवाल किया कि कोविड के दौरान हमने सरकार की आलोचनात्मक रिपोर्टिंग की। क्या ये आतंकवाद है? पुरकायस्थ ने ये दावा किया कि उन्हें किसी भी तरह का कोई भी विदेशी फंड नहीं मिला और न ही उन्होंने ऐसी कोई रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें अरुणाचल प्रदेश और कश्मीर को भारत से अलग दिखाया गया हो। इस पर ईडी की तरफ से विशेष लोक अभियोजकर अतुल श्रीवास्तव ने कोर्ट को बताया कि जाँच एजेंसी अभी सबूत जुटाने की चरण में है। इसलिए अभी हमें आरोपियों की न्यायिक हिरासत मिले।