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गंगाजल और पूजा आइटम्स पर जीएसटी की खबर भ्रामक, वित्त मंत्रालय ने दी सफाई

गंगाजल और पूजा आइटम्स पर जीएसटी की खबर भ्रामक, वित्त मंत्रालय ने दी सफाई

क्या गंगाजल पर जीएसटी अदा करना होगा. दरअसल इस तरह की खबरें आ रही थीं कि जीएसटी काउंसिल ने गंगाजल पर 18 फीसद जीएसटी लगा दिया है लेकिन इस मामले में सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडॉयरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि गंगाजल और दूसरे पूजा आइटम्स पर जीएसटी नहीं लगाई गई है. त्योहारों से पहले वित्त मंत्रालय ने साफ कर दिया कि गंगाजल और पूजा पाठ में इस्तेमाल किए जाने वाले आइटम्स जीएसटी से बाहर हैं.

सीबीआईसी  का इनकार

वित्त मंत्रालय ने साफ किया कि देश के किसी भी हिस्से में गंगाजल और दूसरी पूजा सामग्रियों पर जीएसटी नहीं लगाया गया है. 2017 में  जीएसटी काउंसिल 14वीं, 15वीं बैठक में पूजा सामाग्री पर जीएसटी लगाए जाने के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई थी और सर्वसम्मति से इसे बाहर रखने का फैसला हुआ लिहाजा जीएसटी के लागू होने के बाद से ही यह छूट की श्रेणी में है. यही नहीं पूजा आइटम्स जैसे काजल, कुमकुम, बिंदी, सिंदूर, अल्ता को भी इसके दायरे से बाहर रखा गया है. इस संबंध में जो भी खबरें आई हैं वो तथ्यों से परे है.

जीएसटी कलेक्शन में इजाफा

इस बीच वित्त मंत्रालय ने कहा कि सितंबर के महीने में जीएसटी कलेक्शन में 10.2 फीसद की बढोतरी हुई है और यह रकम 1.63 लाख करोड़ है. अगर इसकी तुलना अगस्त महीने से करें तो जीएसटी कलेक्शन में 2.3 फीसद का इजाफा हुआ है. जीएसटी में सुधार प्रक्रिया को बढ़ाए जाने की कोशिश लगातार जारी है. जीएसटी काउंसिल की बैठक में आम लोगों से जुड़े मुद्दों पर सर्वसम्मति बनाए जाने की कोशिश होती है. यही नहीं जीएसटी के अमल में आने के बाद जैसे जैसे खामियां नजर आ रही हैं उन्हें दूर करने की कोशिश भी की जा रही है.

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