प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोयंबटूर में 4 किमी लंबे रोड शो को लेकर मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु पुलिस को कुछ शर्तों के साथ मंजूरी देने का निर्देश दिया है. तमिलनाडु पुलिस ने आज सुबह कानून व्यवस्था संबंधी चिंता और परीक्षा के आयोजन का हवाला देकर पीएम मोदी की रैली को अनुमति देने से इनकार कर दिया था. साथ ही पुलिस की ओर से कहा गया था कि अन्य राजनीतिक दलों को भी इसी तरह से अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था. इसलिए इस मामले में किसी भी पक्ष को निशाना बनाने का सवाल ही नहीं है.
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को तमिलनाडु के कोयंबटूर में 18 मार्च को अब रोड शो कर सकेंगे। बता दें कि मद्रास हाई कोर्ट ने शुक्रवार को पीएम मोदी के रोड शो को इजाजत देने के लिए कोयंबटूर पुलिस को निर्देश दिया। न्यायाधीश एन आनंद वेंकटेश ने सशर्त इजाजत देने की बात कही।
समाचार एजेंसी के मुताबिक, न्यायाधीश वेंकटेश ने पुलिस को पीएम मोदी की शहर यात्रा के दौरान सशर्त चार किमी लंबे रोड शो की अनुमति देने का निर्देश दिया।
Tamil Nadu | Madras High Court Justice N Anand Venkatesh directs Coimbatore Police to permit a 4-km road show during Prime Minister Narendra Modi's visit to the city on 18th March with certain conditions.
— ANI (@ANI) March 15, 2024