गृह मंत्रालय ने आतंकवाद पर एक बार फिर बड़ा एक्शन लिया है। मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (मोहम्मद यासीन मलिक गुट) पर लगा बैन पांच साल के लिए बढ़ा दिया है।
गृह मंत्रालय ने कहा कि उसका नया कदम जेकेएलएफ-वाई नामक संगठन के खिलाफ प्राप्त इनपुट के बाद आया है, क्योंकि वह उन गतिविधियों में शामिल है, जो देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर सकती है। गृह मंत्रालय ने 22 मार्च 2019 को जेकेएलएफ-वाई को एक गैरकानूनी पार्टी घोषित किया था।
एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर अमित शाह ने कहा, “मोदी सरकार ने ‘जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (मोहम्मद यासीन मलिक गुट)’ को अगले पांच साल की अवधि के लिए ‘गैरकानूनी एसोसिएशन’ घोषित कर दिया है।” “प्रतिबंधित संगठन जम्मू-कश्मीर में आतंक और अलगाववाद को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों में संलग्न रहता है। राष्ट्र की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता को चुनौती देने वाले किसी भी व्यक्ति को कठोर कानूनी परिणाम भुगतने होंगे।”
Pursuing PM @narendramodi Ji's policy of zero-tolerance towards terrorism, the MHA has declared four factions of the Jammu and Kashmir Peoples League—namely, JKPL (Mukhtar Ahmed Waza), JKPL (Bashir Ahmad Tota), JKPL (Ghulam Mohammad Khan) and JKPL (Aziz Sheikh) led by Yaqoob…
— Amit Shah (Modi Ka Parivar) (@AmitShah) March 16, 2024
एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा, आतंकवाद के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की शून्य-सहिष्णुता की नीति का पालन करते हुए, गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर पीपुल्स लीग के चार गुटों की घोषणा की है- अर्थात्, जेकेपीएल (मुख्तार अहमद वाजा), जेकेपीएल (बशीर अहमद तोता), याकूब शेख के नेतृत्व वाले जेकेपीएल (गुलाम मोहम्मद खान) और जेकेपीएल (अजीज शेख) को ‘गैरकानूनी संघ’ के रूप में जाना जाता है। ये संगठन जम्मू-कश्मीर में आतंक भड़काने और अलगाववाद को बढ़ावा देने में शामिल थे। मोदी सरकार आतंकवाद को बेरहमी से कुचलने के लिए प्रतिबद्ध है।
कौन हैं यासीन मलिक?
जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के प्रमुख को 24 मई, 2022 को एक ट्रायल कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जिसने उन्हें कड़े गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत विभिन्न अपराधों के लिए दोषी ठहराया था।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने इस साल की शुरुआत में दिल्ली उच्च न्यायालय में एक अपील दायर कर सजा को आजीवन कारावास से बढ़ाकर मृत्युदंड करने की मांग की थी, जो अपराध के लिए अधिकतम सजा है।
आजीवन कारावास की सजा दो अपराधों के लिए दी गई – आईपीसी की धारा 121 (भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना) और यूएपीए की धारा 17 (आतंकवादी कृत्य के लिए धन जुटाना)।
अदालत ने मलिक को आईपीसी की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश), 121-ए (भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश) और धारा 15 (आतंकवाद), 18 (आतंकवाद की साजिश) के तहत प्रत्येक को 10 साल की जेल की सजा सुनाई थी। ) और यूएपीए के 20 (आतंकवादी संगठन का सदस्य होना)
चार और संगठनों पर लगाया बैन
आतंकवाद के प्रति जीरो टोलरेंस की नीति अपनाते हुए गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर पीपुल्स लीग के चार संगठनों जेकेपीएल (मुख्तार अहमद वाजा), जेकेपीएल (बशीर अहमद तोता), जेकेपीएल (गुलाम मोहम्मद खान) और जेकेपीएल (अजीज शेख) पर बैन लगा दिया है। ये संगठन जम्मू-कश्मीर में आतंक भड़काने और अलगाववाद को बढ़ावा देने में शामिल थे।