दिल्ली की आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट आज शुक्रवार को सुनवाई करेगी. राउज एवेन्यू कोर्ट के वेकेशन जज मुकेश कुमार की कोर्ट थोड़ी देर में मामले की सुनवाई करेगी.
अरविंद केजरीवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट में एक अन्य अर्जी दायर की है. इसमें उन्होंने जेल अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की है कि सुनीता केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मेडिकल चेकअप में शामिल होने की अनुमति दी जाए. इस मामले में कोर्ट मने ईडी से जवाब मांगा है.
आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. इस मामले में केजरीवाल के अलावा दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता और अन्य लोग न्यायिक हिरासत में हैं.
19 जून तक जेल में रहेंगे केजरीवाल
इससे पहले कोर्ट ने 5 जून को सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से मना कर दिया. सीएम ने सेहत के आधार पर 7 दिन की अंतरिम जमानत की मांग की थी, लेकिन इसे कोर्ट ने खारिज कर दिया. फिर राउज एवेन्यू कोर्ट में 7 जून को नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी ने जमानत दिए जाने का विरोध किया था.
केंद्रीय जांच एजेंसी ने विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा को बताया कि उसके पास सीएम केजरीवाल के खिलाफ कई सबूत हैं. जज ने जमानत याचिका पर आगे की बहस के लिए मामले की अगली सुनवाई 14 जून तक के लिए टाल दी. फिलहाल केजरीवाल 19 जून तक जेल में हैं.
आरोपी अमित को मिली जमानत
इस बीच पिछले हफ्ते दिल्ली की एक अदालत ने इस मामले में गुरुग्राम स्थित बड्डी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अमित अरोड़ा को दो हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी. विशेष न्यायाधीश (ईडी एवं सीबीआई मामले) कावेरी बावेजा ने छह जून को जारी अपने आदेश में कहा कि आरोपी की पत्नी का ऑपरेशन हुआ है और उसे उसकी देखभाल करने की जरूरत है.
जज ने कहा कि आरोपी के वकील विकास पाहवा की ओर से कहा गया है कि आरोपी की पत्नी के पिता पहले ही गुजर चुके हैं जबकि उनकी मां 72 साल की हैं और मोहाली में रहती हैं. उनके 2 भाई बेंगलुरु और लंदन में रहते हैं. आसपास कोई रिश्तेदार नहीं रहता है, ऐसे में उनका अच्छे तरीके से देखभाल नहीं हो पा रहा है. ऐसे में आरोपी की जमानत मंजूर की जाती है.
जेल में मिले आतिशी और चड्ढा
साथ ही जज ने 2 लाख रुपये के निजी बॉन्ड और इतनी ही राशि के एक मुचलके पर आरोपी अमित को जमानत दे दी. साथ ही कोर्ट ने यह निर्देश भी दिया कि आरोपी तब तक दिल्ली-एनसीआर से बाहर नहीं जाएगा जब तक कि उसकी पत्नी के इलाज के सिलसिले में यह जरूरी न हो.
इस बीच दिल्ली में लगातार जारी जल संकट और बिजली संकट के बीच शिक्षा मंत्री आतिशी और आम आदमी पार्टी (AAP) के सांसद राघव चड्ढा ने कल गुरुवार को तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की. मुलाकात को लेकर इन दोनों नेताओं ने बताया कि केजरीवाल ने उन्हें समस्या से निपटने के लिए यथाशीघ्र कदम उठाने का निर्देश दिया है. उन्होंने बताया, “केजरीवाल ने AAP के सभी विधायकों को यह निर्देश दिया है कि वे जनता के बीच जाएं और अपने-अपने क्षेत्रों में लोगों को पानी उपलब्ध कराने के लिए हर संभव कदम उठाएं.”