नीट एग्जाम को लेकर देशभर में छात्रों के बीच असमंजस की स्थिति है. नीट पेपर लीक के आरोपों के बाद छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. अदालत ने साफ कर दिया है कि वह पेपर रद्द नहीं करने वाले हैं. इस बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि नीट काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होने वाली है. बच्चों को बिना भ्रमित हुए आगे बढ़ने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी छात्र के करियर के साथ खिलवाड़ नहीं होने देगी..
दरअसल, जब से नीट एग्जाम के रिजल्ट जारी हुए हैं, तब से ही इसे लेकर विवाद खड़ा हो गया है. एक ही सेंटर के कई बच्चों के एक समान नंबर हैं, जबकि कुछ केस में एक ही सेंटर से कई छात्र टॉपर बने हैं. यही वजह है कि नीट पेपर में धांधली के आरोप लग रहे हैं. देशभर में छात्रों के जरिए इसके खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट में भी शुक्रवार (14 जून) को इस मामले पर सुनवाई हुई है, जहां अदालत ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
Central govt. is committed to protect the interests of NEET examinees. I want to assure the students that all their concerns will be addressed with fairness and equity. No student will be at a disadvantage and no child’s career will be at jeopardy.
Facts related to NEET…
— Dharmendra Pradhan (@dpradhanbjp) June 14, 2024
किसी के करियर के साथ नहीं होगा खिलवाड़: धर्मेंद्र प्रधान
शिक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “नीट परीक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत परीक्षार्थियों के हितों को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है. मैं परीक्षार्थियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी भी बच्चे के करियर के साथ खिलवाड़ नहीं होगा.”
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत उठाए जाएंगे कदम: शिक्षा मंत्री
धर्मेंद्र प्रधान ने आगे कहा, “इस मामले से जुड़े तथ्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान में है. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जो भी आवश्यक कदम उठाने होंगे, सरकार उसे पूरा करेगी. नीट की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होने जा रही है और अब इस दिशा में भ्रमित हुए बिना आगे बढ़ने की जरूरत है.”
सीबीआई जांच पर एनटीए और सरकार को SC का नोटिस
वहीं, सुप्रीम कोर्ट नीट पेपर लीक की सीबीआई जांच की अनुरोध वाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत ने केंद्र सरकार और एनटीए को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. अदालत ने बिहार सरकार भी जवाब तलब किया है. जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि नीट को लेकर अन्य लंबित याचिकाओं के साथ जनहित याचिका पर आठ जुलाई को सुनवाई की जाएगी.