दिल्ली की साकेत कोर्ट ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए और बढ़ा दी है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी सिद्दीकी को फिलहाल जेल में ही रहना होगा।
कोर्ट ने सिद्दीकी द्वारा दायर उस अर्जी पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्होंने मामले से जुड़े दस्तावेजों की सूची उपलब्ध कराने की मांग की थी। अदालत ने इस मामले में ED से जवाब दाखिल करने को कहा है।
Al Falah Group money laundering case | Saket Court issued notice to ED on Al Falah University Chairman Jawad Ahmed Siddiqui's plea seeking a supply of list of documents.
The court has sought a response and listed the matter for hearing on March 27.
Meanwhile, the court…
— ANI (@ANI) February 13, 2026
कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 27 मार्च के लिए तय की है। अल फलाह ग्रुप पर मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप लगे हैं और इस पूरे मामले की जांच ED द्वारा की जा रही है।
जवाद अहमद सिद्दीकी लंबे समय से जांच एजेंसियों के रडार पर रहे हैं। कोर्ट के इस फैसले के बाद उनकी कानूनी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां मामले की गहराई से जांच कर रही हैं।
हमारी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करे
Like, Share and Subscribe our YouTube channel