दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक Arvind Kejriwal ने एक बड़ा कदम उठाते हुए कहा है कि वह दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस Swarnakant Sharma की अदालत में न तो खुद पेश होंगे और न ही अपने वकील को भेजेंगे।
यह फैसला उस समय आया है जब हाल ही में जस्टिस शर्मा ने केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने एक्साइज पॉलिसी केस की सुनवाई से जज को खुद को अलग करने की मांग की थी।
कोर्ट का सख्त रुख
याचिका खारिज करते हुए अदालत ने स्पष्ट कहा कि केजरीवाल द्वारा लगाए गए आरोप केवल अंदाजों और अनुमानों पर आधारित हैं और उन्हें साबित नहीं किया जा सका है। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि न्यायालय को “सोच का अड्डा” नहीं बनाया जा सकता।
In all humility and with complete respect for judiciary, I have written the following letter to Justice Swarna Kanta Sharma, informing her that pursuing Gandhian principles of Satyagraha, it won’t be possible for me to pursue this case in her court, either in person or through a… pic.twitter.com/HmyOyNYug8
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) April 27, 2026
अदालत के अनुसार, यदि बिना ठोस कारण के कोई जज खुद को मामले से अलग करता है, तो इससे यह संदेश जा सकता है कि लगाए गए आरोप सही थे, जो न्यायिक प्रक्रिया के लिए खतरनाक हो सकता है।
केजरीवाल का पत्र और ‘सत्याग्रह’
Arvind Kejriwal ने जस्टिस शर्मा को लिखे पत्र में कहा है कि उन्हें इस अदालत से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि वह Mahatma Gandhi के सिद्धांतों पर चलते हुए ‘सत्याग्रह’ का रास्ता अपनाएंगे।
केजरीवाल ने यह भी स्पष्ट किया कि वह इस केस में अदालत की कार्यवाही में शामिल नहीं होंगे और न ही कोई कानूनी प्रतिनिधि भेजेंगे।
सोशल मीडिया पर भी साझा किया पत्र
केजरीवाल ने यह पत्र सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भी साझा किया है, जिसमें उन्होंने अपने आरोपों को दोहराया है। हालांकि, अदालत अपने विस्तृत आदेश में इन आरोपों का जवाब पहले ही दे चुकी है।
उन्होंने X पर लिखा कि, “न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए बल्कि होता हुआ दिखना भी चाहिए।”
बढ़ सकता है विवाद
इस घटनाक्रम के बाद कानूनी और राजनीतिक हलकों में बहस तेज हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह का कदम न्यायिक प्रक्रिया और संवैधानिक मर्यादाओं को लेकर नए सवाल खड़े कर सकता है।
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