सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़े मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया की पीठ ने आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। हालांकि, इसी मामले में अन्य पांच आरोपियों को अदालत से जमानत मिल गई है।
उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य पर फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़के सांप्रदायिक दंगों के “मुख्य साजिशकर्ता” होने का आरोप है। इन दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 700 से अधिक लोग घायल हुए थे। हिंसा के दौरान इलाके में भारी तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं भी सामने आई थीं।
The Supreme Court rejects the bail plea of Umar Khalid and Sharjeel Imam, who are booked under the Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA) in connection with the 2020 Delhi Riots larger conspiracy case. pic.twitter.com/7tZ4lB3xpg
— ANI (@ANI) January 5, 2026
इन आरोपियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA और भारतीय न्याय संहिता (IPC) के विभिन्न प्रावधानों के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस और अभियोजन पक्ष का आरोप है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के विरोध में चल रहे प्रदर्शनों के दौरान हिंसा को योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया।
इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी दंगा साजिश मामले में उमर खालिद सहित अन्य आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ ही आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बाद उमर खालिद और शरजील इमाम को अभी जेल में ही रहना होगा, जबकि अन्य पांच आरोपियों को राहत मिली है। यह मामला अब भी न्यायिक प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में है और अदालत में इसकी सुनवाई आगे जारी रहेगी।
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