यूट्यूबर एल्विश यादव की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। साँप के जहर और कथित रेव पार्टी केस को खत्म करने की उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि यदि प्रभावशाली लोग ‘बेजुबान जानवरों’ का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे समाज में बेहद गलत संदेश जाता है।
कोर्ट ने नहीं दी राहत, मार्च में अगली सुनवाई
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने फिलहाल एल्विश यादव को कोई राहत नहीं दी और मामले की अगली सुनवाई मार्च तक के लिए स्थगित कर दी। अब यह तय होना बाकी है कि उनके खिलाफ दर्ज केस में कानूनी कार्रवाई आगे जारी रहेगी या नहीं।
नोएडा में दर्ज केस के मुताबिक एल्विश यादव पर वन्यजीव संरक्षण कानून और NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। उन पर आरोप है कि रेव पार्टियों में साँपों के जहर की सप्लाई से उनका संबंध था।
एल्विश यादव के वकील का दावा है कि उनके पास से कोई जहर बरामद नहीं हुआ और वह केवल एक वीडियो शूट का हिस्सा थे। वहीं शिकायतकर्ता का आरोप है कि साँपों के जहर की व्यवस्था एल्विश यादव के कहने पर की गई थी।
अब सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई में यह तय होगा कि मामले में जांच और कानूनी प्रक्रिया किस दिशा में आगे बढ़ेगी।
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