मालेगांव ब्लास्ट केस में 17 साल बाद एनआईए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। कोर्ट के जज लाहोटी ने फैसले में कहा कि मामले में कई गंभीर खामियां रही हैं और किसी भी आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत पेश नहीं किए जा सके। उन्होंने बताया कि भले ही सुधाकर चतुर्वेदी के घर से आरडीएक्स के अंश मिले थे, लेकिन इसे मामले से जोड़ने के पर्याप्त प्रमाण नहीं हैं।
#WATCH NIA कोर्ट ने मालेगांव विस्फोट मामले में साध्वी प्रज्ञा सिंह, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित और अन्य सभी आरोपियों को बरी कर दिया।
आरोपियों को UAPA, आर्म्स एक्ट और अन्य सभी आरोपों से बरी कर दिया गया है।
(वीडियो अदालत के बाहर से है) #MalegaonBlast #NIACourt #SadhviPragya… pic.twitter.com/DdyzVUUl32
— One India News (@oneindianewscom) July 31, 2025
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि बम बाइक से बाहर प्लांट किया गया था, लेकिन यह साबित नहीं हो पाया कि बाइक किसने पार्क की थी या वह बाइक साध्वी प्रज्ञा के नाम पर थी। कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित के खिलाफ भी आरडीएक्स लाने या साजिश में शामिल होने का कोई प्रमाण नहीं मिला।
Addressing the judge in the NIA Court, Sandhvi Pragya Singh says, "I said this from the very beginning that those who are called for investigation there should be a basis behind that. I was called by them for investigation and was arrested and tortured. This ruined my whole life.… https://t.co/GNyiAclNoF pic.twitter.com/zSxIYurGX0
— ANI (@ANI) July 31, 2025
कोर्ट ने कहा कि साजिश की किसी बैठक के सबूत, यूएपीए के तहत कार्रवाई योग्य अपराध, या “अभिनव भारत” संगठन के धन के उपयोग का भी कोई ठोस आधार नहीं है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जांच एजेंसियों की कई लापरवाहियों को भी रेखांकित किया, जिनमें ब्लास्ट के बाद फिंगरप्रिंट न लेना जैसी गंभीर चूक शामिल है। इस फैसले के बाद यह मामला एक बार फिर जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली और निष्पक्षता को लेकर बहस के केंद्र में आ गया है।
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